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सरकार ने सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाना किया शुरू,जानिए कैसे पा सकते हैं आप अपना हक

सहारा रिफंड पोर्टल: सहारा निवेशकों का साल भर का इंतजार खत्म करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 112 निवेशकों के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रिफंड प्रक्रिया शुरू की।
विशेष कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मंत्री ने कहा कि क्लेम पोर्टल पर अब तक 18 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.
इससे पहले 18 जुलाई को सरकार ने सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज में पैसा लगाने वाले निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए 'सहारा रिफंड पोर्टल' पेश किया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने प्रक्रिया शुरू की.
सरकार पहले चरण में 1 कोर निवेशक को 5000 करोड़ रुपये वापस करेगी. तब केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि आवेदन के 45 दिन के अंदर निवेशकों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
सहारा रिफंड के लिए दावा कैसे करें?
1 – निवेशक को सबसे पहले https://mocrefund.crcs.gov.in/ पर लॉग इन करना होगा।
2- निवेशक को डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनना होगा.
3- आपको आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भरना होगा.
4- आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओपीटी भरें
5- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद डिपॉजिटर लॉगइन विकल्प पर जाएं.
6- इसके बाद आधार कार्ड के आखिरी चार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी जनरेट करें। और इसे भरें.
7- 'मैं सहमत हूं' विकल्प पर क्लिक करें. ध्यान रखें कि यहां आपको बैंक डिटेल्स और जन्मतिथि मिल जाएगी।
8- अपनी रसीद के साथ क्लेव रिक्वेस्ट फॉर्म भरकर सोसायटी का विवरण साझा करें।
9- इसके बाद पोर्टल से दावा पत्र डाउनलोड करें। इस पर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर हस्ताक्षर करना होगा।
10- इसके बाद उस लेटर को अपलोड करें. एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजा जाएगा।
दस्तावेज़ की आवश्यकता
- सदस्यता संख्या,
- आधार कार्ड,
- जमा राशि का खाता नंबर,
– मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हो,
- जमा प्रमाण पत्र,
– रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए.
पहले चरण में सिर्फ 10 हजार
केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के 45 दिन के भीतर निवेशकों के खाते में पैसा वापस आ जाएगा. गृह मंत्रालय ने बताया कि शुरुआत में करीब चार करोड़ निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा. हालाँकि सरकार ने इस पर एक सीमा लगा दी है। पहले चरण में कोई भी निवेशक केवल दस हजार तक का ही रिटर्न प्राप्त कर सकता है।
