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GST Council Meeting: GST काउंसिल की 54वीं बैठक में लिए गए ये अहम फैसले, कैंसर की दवाओं समेत ये चीजें होंगी सस्ती

GST Council Meeting: सोमवार को जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ना लाजिमी है. इस बार हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर को 12 फ़ीसदी से घटाकर 5 फ़ीसदी करने का निर्यण लिया गया है. इस निर्णय के बाद कैंसर की दवाईयां सस्ती हो जाएंगे. इस बैठक में नमकीन पर टैक्स घटाना और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में कमी पर विचार करने के लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है.
सस्ती होंगी कैंसर की दवाएं
जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कैंसर के इलाज को और अधिक किफायती बनाना है. उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा कि, 'कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दरें कम की जा रही हैं. कैंसर के इलाज की लागत को और कम करने के लिए इसे 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है.
नमकीन और स्नैक्स होंगे सस्ते
जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कुछ खास तरह के नमकीन पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. काउंसिल के इस फैसले का बाद नमकीन की कीमतों में भी कटौती होगी.
इंश्योरेंस प्रीमियम पर समिति का होगा गठन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में कमी के मुद्दे पर विचार किया जाएगा. इसके लिए एक नई सरकारी समिति का गठन किया जाएगा. ये समिति अपनी रिपोर्ट अक्टूबर के अंत तक सौंपेगी.
विदेशी एयरलाइंस को भी मिली राहत
सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में विदेशी एयरलाइंस कंपनियों की ओर से सेवाओं के आयात को जीएसटी से मुक्त रखने का फैसला लिया गया है. जो विदेशी एयरलाइंस कंपनियों के लिए बड़ी राहत की बात है.
धार्मिक यात्राओं के लिए सस्ती होगी हेलिकॉप्टर सेवा
वहीं जीएसटी काउंसि ने धार्मिक यात्राओं के लिए हेलिकॉप्टर सेवाओं के परिचालन पर टैक्स में कटौती की है. काउंसिल ने इसे घटाकर पांच फीसदी करने का फैसला किया है. उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल के मुताबिक, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णोदेवी मंदिर जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलिकॉप्टर सेवाओं पर टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.
