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हनुमान चालीसा विवाद: जेल में रहेंगी नवनीत राणा, नहीं हुआ बेल, ये रही वजह

हनुमान चालीसा विवाद: जेल में रहेंगी नवनीत राणा, नहीं हुआ बेल, ये रही वजह
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मुंबई: हनुमान चालीसा विवाद के मामले में बीते एक सप्ताह से जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर आज शाम यानि सोमवार 5 बजे अदालत अपना फैसला सुनाने वाली थी। हालांकि अब इस मामले में अदालत आगामी 4 मई को अपना फैसला सुनाएगी। अन्य मामलों की सुनवाई और समय के अभाव के चलते राणा दंपत्ति की जमानत पर अदालत आज फैसला नहीं सुना सकी।

बता दें कि इससे पहले नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत अर्जी पर रविवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था

राणा दंपति को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। विधायक रवि और सांसद नवनीत राणा का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता आबाद पोंडा ने अदालत के समक्ष कहा कि सीजेआई एनवी रमना ने सरकार को यह तय करने के लिए समय दिया है कि क्या धारा 124 ए यानी देशद्रोह को दुरुपयोग के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 5 मई से सुनवाई करेगा।

अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने नवनीत राणा को सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा को लेकर फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी थी।

अभिषेक श्रीवास्तव

अभिषेक श्रीवास्तव

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