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नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई यह सजा
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में आरोपियों को सजा सुनाई है। पीड़िता को दुष्कर्म मामले में 6 साल बाद न्याय मिला है। स्पेशल कोर्ट पॉक्सो ने मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को 22 -22 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों को 25 -25 हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माना की भी सजा दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि आरोपियों द्वारा जुर्माने की राशि अदा नहीं की जाती है तो उन दोनों की सजा को एक साल बढ़ाया जाएगा।
नाबालिग से किया था सामूहिक दुष्कर्म
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली के मधुबन गांव में 2016 के मामले में पड़ोसियों ने आंगन में सो रही नाबालिग बच्ची को खेत में उठा ले गए थे। जिसके बाद आरोपियों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म मामले के दोनों आरोपियों भोखारु और पन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच गया था। लंबे समय तक मामले की सुनवाई के बाद अब आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
पीड़िता को 6 साल बाद मिला न्याय
कोर्ट ने पीड़िता पक्ष के वकीलों की दलीलों, किशोरी के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर आरोपियों को यह सजा सुनाई है। विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले की सुनवाई करीब 6 साल तक चली है। जिसके बाद बीते गुरुवार को स्पेशल न्यायाधीश पॉक्सो ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी मानते और सजा सुनाते हुए 22-22 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपियों को सजा मिलने के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली है। उन्होंने इसे न्याय की जीत बतायी है।