- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- Top Stories
- /
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मख्तार अंसारी के छोटे बेटे को दी बड़ी राहत, उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी हुई मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मख्तार अंसार के छोटे बेटे को दी बड़ी राहत
UP News: यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब उमर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर 30 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने उमर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते अर्जी स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट में याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से अग्रिम जमानत से जुड़े जरूरी दस्तावेज पेश किए गए। याची अधिवक्ता ने दलील दी की राजनीतिक कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि यह मामला मऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने से जुड़ा हुआ है।
भड़काऊ भाषण देने का मामला
उमर अंसारी ने मऊ विधानसभा चुनाव के दौरान मंच से भाषण देते हुए प्रशासन को चुनाव बाद ठीक किए जाने की धमकी दी थी। धमकी को लेकर कोतवाली मऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले में उमर अंसारी फरार चल रहे हैं। वहीं इस मामले में उनके बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी है। पहली अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद यह दूसरी अर्जी दाखिल की गई है।
शार्प शूटर अंगद राय को भी मिली राहत
दूसरी तरफ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अंगद राय को भी हाईकोर्ट से राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने बड़ी राहत देते हुए अंगद राय उर्फ झुल्लन राय की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। अंगद राय के खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। 13 मार्च को अंगद राय उर्फ झुल्लन राय बिहार के कैमूर जिले में अवैध शराब के साथ पकड़ा गया था। वह इन दिनों बिहार के भभुआ जेल में बंद है।
Also Read: महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या केस में आज फिर अमर गिरि नहीं हुए हाजिर, जानिए कब होगी अगली सुनवाई
उद् भव त्रिपाठी
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से स्नातक पूर्ण किया हूं। पढ़ाई के दौरान ही दैनिक जागरण प्रयागराज में बतौर रिपोर्टर दो माह के कार्य का अनुभव भी प्राप्त है। स्नातक पूर्ण होने के पश्चात् ही कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा haribhoomi.com में एक्सप्लेनर राइटर के रूप में चार महीने का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में Special Coverage News में न्यूज राइटर के रूप में कार्यरत हूं। अध्ययन के साथ साथ ही कंटेंट राइटिंग और लप्रेक लिखने में विशेष रुचि है।