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मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने किया सरेंडर, कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट
मुख्तार अंसारी के उमर अंसारी ने किया कोर्ट में सरेंडर
UP News: उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने आज एसीजेएम एमपी- एमएलए कोर्ट कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि उमर अंसारी तीन मामलों में फरार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामलों में केस दर्ज था। तीनों मामलों में उमर अंसारी के विरुद्ध कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी था। एसीजेएम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया है।
मंच से भड़काऊ भाषण दिए थे
पहला मामला अभियोजन के मुताबिक एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी समेत अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी ने मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने की धमकी चुनावी जनसभा के दौरान दी थी।
इस मामले में पुलिस ने धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि मे सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट यूसुपुर मुहम्मदाबाद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। इसी मामले में आरोपी उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर दी गई है। वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी था।
दूसरा मामला अभियोजन के मुताबिक एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर दर्ज हुआ था। जिसमें आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। इस मामले में उमर अंसारी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी है।
तीसरा मामला अभियोजन के मुताबिक तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में यूपी पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी,इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। मामले में उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी है।
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उद् भव त्रिपाठी
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से स्नातक पूर्ण किया हूं। पढ़ाई के दौरान ही दैनिक जागरण प्रयागराज में बतौर रिपोर्टर दो माह के कार्य का अनुभव भी प्राप्त है। स्नातक पूर्ण होने के पश्चात् ही कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा haribhoomi.com में एक्सप्लेनर राइटर के रूप में चार महीने का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में Special Coverage News में न्यूज राइटर के रूप में कार्यरत हूं। अध्ययन के साथ साथ ही कंटेंट राइटिंग और लप्रेक लिखने में विशेष रुचि है।