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मुख्‍तार अंसारी को जमानत, जेल से फौरन रिहा करने का आदेश

मुख्‍तार अंसारी को जमानत, जेल से फौरन रिहा करने का आदेश
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बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी है। इसके साथ ही बांदा जेल के अधीक्षक को इस मामले में रिहा करने का आदेश भी दिया है। हालांकि मुख्तार पर कई अन्य मामले भी पिछले दिनों दायर हुए हैं। उनमें अभी जमानत नहीं मिलने के कारण उनकी रिहाई पर संशय है। ऐसे में कम से कम यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान वह जेल में ही रहेंगे।

एडवोकेट लियाकत अली ने बताया कि हाईकोर्ट के डायरेक्शन के साथ धारा 436 ए के तहत गाजीपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की एडीजे फर्स्ट कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था. जेल में बंद विधायक ने अदालत को प्रार्थना पत्र लिखकर कहा था कि कि गैंगेस्टर एक्ट में अधिकतम 10 वर्ष की सजा है जबकि आरोपी 25 अक्टूबर 2005 से जेल में है और जेल में रहते हुए 12 साल 8 महीने पूरे हो चुके हैं.

वकील ने बताया कि इस प्रार्थना पत्र के आधार पर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में जमानत दी है. मुख्तार अंसारी इस मामले में हाईकोर्ट तक गए थे.

अभिषेक श्रीवास्तव

अभिषेक श्रीवास्तव

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