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गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

Shiv Kumar Mishra
5 March 2022 9:47 AM IST
गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में नहीं हुई सुनवाई
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गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। जमानत याचिका को दूसरी बेंच में ट्रांसफर किया गया।

फरवरी 2021 को कैराना कोतवाली में सपा विधायक नाहिद हसन उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे सपा विधायक और सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी चौधरी नाहिद हसन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। नाहिद हसन जिला मुजफ्फरनगर कारागार में बंद हैं।

उस दौरान नाहिद हसन के अधिवक्ताओं ने अपर जिला सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट कैराना में जमानत याचिका डाली थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद नाहिद हसन के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। नाहिद हसन के निजी सचिव मंसूर चौधरी ने बताया कि जमानत याचिका को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है।गैंगस्टर एक्ट सहित अन्य दो मुकदमों में भी करानी होगी जमानत

गैंगस्टर एक्ट में बंद सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ झिंझाना थाना क्षेत्र के खेड़ा खुशनाम निवासी महिला शाहजहां ने 2019 में कैराना कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें गांव भूरा निवासी नवाब व नाहिद हसन पर आरोप लगाया था कि उसके पति की गाड़ी के किराए के 1.80 लाख रुपये नहीं दिए। उसके पति की गाड़ी को कैराना स्थित नाहिद हसन के चावलों के सेलर पर छिपाकर रखी थी। नाहिद हसन ने उसके पति को फोन पर धमकी दी थी। पुलिस ने नाहिद हसन व भूरा निवासी नवाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। उस मामले की भी कैराना नाहिद हसन के जेल जाने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी।

इसके अलावा सहारनपुर सरसावा थाने में पांच जुलाई 2012 को विधायक नाहिद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें नकुड़ रोड सरसावा में कब्रिस्तान को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर नाहिद हसन अपने 100-150 समर्थकों के साथ थाना सरसावा के सामने धरने पर बैठ गए थे और मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। आरोप है कि उस समय कांवड़ यात्रा भी अवरुद्ध हुई थी। थाने की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था।

उस मामले में नाहिद हसन सहित 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। गत चार फरवरी को सहारनपुर कोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के साथ ही अन्य दोनों मुकदमों में भी अपनी जमानत करानी होगी। तभी नाहिद हसन जेल से बाहर आ पाएंगे।

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