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- पैन-आधार लिंकिंग:...
आयकर विभाग (आईटीडी) लोगों को 30 जून, 2023 की अंतिम तिथि से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए याद दिला रहा है। यह भारत में सभी करदाताओं के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। अगर आप अपने पैन और आधार कार्डों को अंतिम तिथि तक लिंक नहीं करते हैं, तो आपको दंड भुगतान करना पड़ सकता है, जैसे कि तकरीबन 1,000 रुपये का जुर्माना।
हाल ही के एक ट्वीट में, आईटीडी ने यह भी चेतावनी दी है कि पैन और आधार कार्डों को लिंक करते समय जनसांख्यिकीय अमेल हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड पर व्यक्तिगत विवरणों में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपके नाम, जन्मतिथि या लिंग दोनों दस्तावेजों पर अलग हो सकते हैं।
यदि जनसांख्यिकीय अमेल होता है, तो आप अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड पर गलत व्यक्तिगत विवरण को अपडेट करने में सक्षम नहीं होंगे। आपको गलत विवरण को अपडेट करने के लिए एक पैन सेवा प्रदाता या आधार पंजीकरण केंद्र पर जाना होगा।
जब आप अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड पर व्यक्तिगत विवरण को अपडेट कर लेते हैं, तो आप ऑनलाइन अपने कार्डों को फिर से लिंक करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर लिंक करने में सफलता होती है, तो आपको आईटीडी से एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।
यहां आपके पैन और आधार कार्डों को लिंक करने के लिए कुछ कदम बताए गए हैं:
1. आईटीडी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/ पर जाएं।
2. "PAN Aadhaar Linking" लिंक पर क्लिक करें
3. अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें
4. "Link PAN and Aadhaar" बटन पर क्लिक करें
5. यदि जनसांख्यिकीय अमेल होता है, तो आपको व्यक्तिगत विवरणों को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा
6. अपने व्यक्तिगत विवरणों को अपडेट करने के बाद, फिर से "Link PAN and Aadhaar" बटन पर क्लिक करें
7. यदि लिंक होने में सफलता होती है, तो आपको पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा
यदि आपके मन में पैन और आधार कार्डों को लिंक करने संबंधित कोई सवाल हों, तो आप 1800-180-1961 पर आईटीडी हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।