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इलेक्ट्राॅनिक माध्यमों से प्रचार करने से पहले प्रत्याशी को लेना होगा एमसीएमसी कमिटी से अनुमति

इलेक्ट्राॅनिक माध्यमों से प्रचार करने से पहले प्रत्याशी को लेना होगा एमसीएमसी कमिटी से अनुमति
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मुंगेर। निर्वाचन आयोग भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार इलेक्ट्राॅनिक माध्यमों (TV Channel, Cable Network, Radio, Audio/Video, Bulk SMS, Voice Message, Social Media as Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube etc.) पर राजनैतिक विज्ञापनों के प्रचार-प्रसार में एमसीएमसी द्वारा पूर्व प्रमाणन-पत्र अर्थात पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में एमसीएमसी कमिटी गठित की गयी है।

कोई प्रत्याशी उक्त माध्यम से प्रचार करना चाहते है तो इससे पूर्व विहित प्रपत्र में प्रचार सामग्री एवं अन्य जानकारियाॅ उपलब्ध कराकर पूर्व अनुमति प्राप्त कर ले। एमसीएमसी के नोडल जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।


अभिषेक श्रीवास्तव

अभिषेक श्रीवास्तव

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