- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- Top Stories
- /
- राजा भैया को लगा...
राजा भैया को लगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, DSP जियाउल हक हत्याकांड में CBI करेगी जांच
राजा भैया को लगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका।
UP News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिलें में हुए DSP जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटक लगा है। DSP जियाउल हक की हत्या में राजा भैया की भूमिका थी कि नहीं अब इसकी जांच CBI करेगी। विशेष अदालत ने राजा भैया और उनके चार करीबियों के खिलाफ DSP जियाउल हक हत्याकांड की CBI जांच जारी रखने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजा भैया के खिलाफ चल रहे CBI जांच पर रोक लगा दी थी। 26 सितंबर यानी कल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ डीएसपी हक की पत्नी परवीन आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट नेजांच और आगे की जांच के संदर्भ में बहुत ही तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि विशेष अदालत का आदेश मामले की पुन जांच के समान है।
राजा भैया और गुलशन यादव का आया था नाम
शीर्ष अदालत ने विशेष अदालत द्वारा मामले की आगे जांच करने के आदेश को बहाल करते हुए कहा कि इसमें कोई गलती नहीं है। विशेष अदालत ने 8 जुलाई, 2014 को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते हुए अपने आदेश में विधायक राजा भैया के अलावा, कुंडा नगर पंचायत के तत्कालीन अध्यक्ष गुलशन यादव और गुड्डू सिंह, हरिओम श्रीवास्तव और रोहित सिंह की भूमिका की जांच करने का आदेश दिया था। इस मामले में सीबीआई द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने पर डीएसपी हक की पत्नी ने विरोध में याचिका दाखिल की थी। इसी पर विशेष अदालत ने आगे जांच करने का आदेश दिया था। इस आदेश को उच्च न्यायालय ने रोक लगा थी। इसके बाद हक की पत्नी सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। हक की पत्नी ने अपनी शिकायत में राजा भैया, गुलशन यादव और अन्य का नाम लिया था।
क्या है पूरा मामला
डीएसपी जिया उल हक वर्ष 2013 में 2 मार्च को प्रतापगढ़ जिला के कुंडा इलाके के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हें यादव की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे थे। हक मौके पर पहुंचने के बाद पीड़ित को अस्तपताल ले गए थे, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। अस्पताल से शव को गांव लाने के बाद करीब 300 से अधिक लोगों की भीड़ ने डीएसपी हक को घेर लिया। बाद में उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई।
Also Read: खालिस्तानी नेटवर्क को लेकर NIA की बड़ी कार्यवाही, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में रेड जारी
उद् भव त्रिपाठी
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से स्नातक पूर्ण किया हूं। पढ़ाई के दौरान ही दैनिक जागरण प्रयागराज में बतौर रिपोर्टर दो माह के कार्य का अनुभव भी प्राप्त है। स्नातक पूर्ण होने के पश्चात् ही कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा haribhoomi.com में एक्सप्लेनर राइटर के रूप में चार महीने का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में Special Coverage News में न्यूज राइटर के रूप में कार्यरत हूं। अध्ययन के साथ साथ ही कंटेंट राइटिंग और लप्रेक लिखने में विशेष रुचि है।