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सहारा रिफंड पोर्टल: पंजीकरण कैसे करें, पात्रता, दस्तावेज; जानिए विवरण
पोर्टल को इस महीने की शुरुआत में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया था।
सहारा मनी रिफंड पोर्टल: सहारा ग्रुप में लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है. निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया है.
पोर्टल को इस महीने की शुरुआत में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के कुछ ही दिनों में इस पर पांच लाख से ज्यादा निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.
अगर आपका या आपके किसी रिश्तेदार का भी पैसा सहारा ग्रुप में फंसा है तो आपको भी जल्द सहारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए।
जैसे ही नया पोर्टल लॉन्च हुआ, कई निवेशक दावा प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को लेकर भ्रमित हो गए हैं। नीचे, हम विवरण प्रदान कर रहे हैं।
सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
- सदस्यता संख्या,
- आधार कार्ड,
जमा राशि का खाता नंबर
– मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हो,
- जमा प्रमाण पत्र,
– रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए.
उपरोक्त सभी दस्तावेजों के साथ निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा. पुष्टि के लिए आपके वर्तमान पंजीकृत मोबाइल पर भी इसका एक संदेश भेजा जाएगा।
पहले चरण में सिर्फ 10 हजार
केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के 45 दिन के भीतर निवेशकों के खाते में पैसा वापस आ जाएगा. गृह मंत्रालय ने बताया कि शुरुआत में करीब चार करोड़ निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा.हालाँकि सरकार ने इस पर एक सीमा लगा दी है। पहले चरण में कोई भी निवेशक केवल दस हजार तक का ही रिटर्न प्राप्त कर सकता है।
दस हजार रुपये का निवेश करने वाले निवेशकों को प्राथमिकता मिलेगी. जिनके पास दस हजार से अधिक है उन्हें पहले चरण में दस हजार रुपये ही मिलेंगे।
जानकारी के मुताबिक, सहारा ग्रुप में दस करोड़ से ज्यादा लोगों का निवेश है। रिफंड के माध्यम से सहारा की सहकारी समितियों जैसे सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।