Top Stories

आबकारी मामले में संजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, 10 नवंबर बढ़ी न्यायिक हिरासत

Sanjay Singh jailed again till November 10 in excise case
x

आबकारी मामले संजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें

आबाकारी मामले में आरोपी आप के राज्यसभा सांसद को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत का आदेश दिया है।

Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत पूरी होने पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने संजय सिंह की हिरासत 10 नवंबर तक के लिए आगे बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने अर्जी लगाई कि कोर्ट जेल ऑथोरिटी को निर्देश दे कि वो अपने निजी डॉक्टर (रमनजीत सिंह) से सलाह-उपचार से ले सके। संजय सिंह का कहना है कि वो शुगर के मरीज होने के साथ ग्लूकोमा से पीड़ित हैं।

कोर्ट ने अर्जी स्वीकारते हुए कहा कि बाकी सह आरोपियों को भी निजी इलाज की मंजूरी है। कोर्ट ने जेल ऑथिरिटी को निर्देश दिया कि वो जल्द से जल्द संजय सिंह को आई सेंटर जाकर डॉक्टर से इलाज कराए। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह और वकील सुनिश्चित करें कि उनके या पार्टी कर समर्थक हॉस्पिटल में जमा न हो ताकि बाकी मरीजों को दिक्कत न हो। कोर्ट ने घरवालों के खर्चे को चलाने के लिए संजय सिंह को चेक को हस्ताक्षर करने की इजाजत भी दी।

सत्ता के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा-संजय सिंह

कोर्ट ने संजय सिंह को MCD कमिश्नर को लिखे उस पत्र को हस्ताक्षर करने की इजाजत दी, जिनके जरिये उन्होंने अपने संसदीय इलाके में विकास कार्यों के लिए फंड के बंटवारे की मांग की है। संजय सिंह ने कोर्ट से पेशी के दौरान कहा कि सत्ता के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक भ्रष्ट नेता हैं। अदानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर जांच हो जाए तो उन्हें जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा।

क्या है पूरा मामला

दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह की लंबी पूछताछ के बाद उनके घर से गिरफ्तारी किया था। 8 दिनों तक ईडी की हिरासत में रहने के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को न्यायिक हिरासत हिरासत में भेज दिया था। न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद संजय सिंह को फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 10 नवंबर तक संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।

Also Read: गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसार को 10 साल की सजा के साल 5 लाख का जर्माना, जानें किसे और मिली सजा

उद् भव त्रिपाठी

उद् भव त्रिपाठी

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से स्नातक पूर्ण किया हूं। पढ़ाई के दौरान ही दैनिक जागरण प्रयागराज में बतौर रिपोर्टर दो माह के कार्य का अनुभव भी प्राप्त है। स्नातक पूर्ण होने के पश्चात् ही कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा haribhoomi.com में एक्सप्लेनर राइटर के रूप में चार महीने का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में Special Coverage News में न्यूज राइटर के रूप में कार्यरत हूं। अध्ययन के साथ साथ ही कंटेंट राइटिंग और लप्रेक लिखने में विशेष रुचि है।

    Next Story