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कांवड़ यात्रा को लेकर SC ने योगी सरकार को लगाई फटकार,जानिए क्या कुछ कहा
नई दिल्ली: कांवड़ यात्रा को लेकर शंसय बना हुआ है.जहा एक तरफ यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को शर्तो के साथ मंजूरी देदी है.वही दूसरी तरफ उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है.साथ ही उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुखयमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार प्रसाशन को बॉर्डर सील करने के भी आदेश दिए है.वही आज कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.SC ने सख्त लहजे में कहा कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे.नहीं तो हमको जरूरी आदेश देना पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त लहजे में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील सीएस वैद्यनाथन से पूछा, कांवड़ यात्रा को लेकर आपका क्या कहना है. इसपर वैद्यनाथन ने कहा, धार्मिक महत्व के चलते मंजूरी दी गई है. वैक्सीनेशन और नेगेटिव आरटीपीसीआर के आधार पर अनुमति है. इसके बाद कोर्ट ने कहा, 'हम आपको विचार करने का एक मौका और देना चाहते हैं. हम आपको सोमवार तक का समय दे रहे हैं. नहीं तो हमको जरूरी आदेश देना पड़ेगा.'
SC ने आगे कहा, 'यूपी सरकार हलफनामा दाखिल करे और बताए कि क्या सरकार तैयार है कि यात्रा को अनुमति न दी जाए. सोमवार सुबह तक हलफनामा दें. हमारा शुरुआती विचार यही है कि यह मामला भारत के हर नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा है. यह अधिकार सर्वोच्च है. सभी तरह की धार्मिक भावनाएं इसके बाद आती हैं.'
वही सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा को लेकर सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकारों को हरिद्वार से 'गंगा जल' लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की इजाजत नहीं देनी चाहिए. हालांकि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से 'गंगा जल' उपलब्ध कराने चाहिए. टैंकर चिन्हित स्थानों पर उपलब्ध हों ताकि आस-पास के भक्त 'गंगा जल' को इकट्ठा कर सकें और अपने नजदीकी शिव मंदिरों में 'अभिषेक' कर सकें. इस दौरान राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना नियमों का अनुपालन किया जाए.