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वाराणसी में 25 की रात तक धारा 144 लागू, ड्रोन कैमरे पर प्रतिबंध

वाराणसी में 25 की रात तक धारा 144 लागू, ड्रोन कैमरे पर प्रतिबंध
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन को देखते हुए वाराणसी कमिश्नरेट में 23 से 25 अक्तूबर की रात तक धारा 144 लागू की गई है । वहीं ड्रोन कैमरे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 25 अक्तूबर की रात तक यह धारा लागू रहेगी।

प्रधानमंत्री के काशी दौरे को देखते हुए शुक्रवार रात ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। होटल, ढाबों और गेस्ट हाउस में पहुंच पुलिस ने सीसी कैमरे और रजिस्टर की जांच पड़ताल की। लोहता, रोहनिया, मिर्जामुराद, राजातालाब आदि क्षेत्रों में अभियान चलाया। इस दौरान हाईवे, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सहित अन्य मुख्य मार्गों पर अभियान चलाया गया।

मिर्जामुराद के मेहंदीगंज में 25 अक्तूबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल का एसपीजी टीम ने जायजा लिया। इस दौरान एसपीजी टीम ने 30 मीटर सर्किल के बने तीन हेलीपैड और पांच लाख 40 हजार वर्ग फीट में बन रहे जर्मन हैंगर के पंडाल को भी देखा। पंडाल के अंदर 70 फीट चौड़ा, 32 फीट लंबा और आठ फीट ऊंचाई के मंच को भी टीम ने देखा। इसके साथ ही टीम ने प्रधानमंत्री के लिए बन रहे स्विस कॉटेज का भी जायजा लिया। इसमें प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री होंगे।

पीएम के सभा स्थल के पास बने हैलीपैड पर शनिवार को सेना के हेलीकाप्टर को लैंडिंग कराकर रिहर्सल किया गया। हेलीकाप्टर देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। सभा स्थल में प्रवेश के लिए नौ गेट बनाये जा रहे हैं। हर गेट पर कार्यकर्ताओ के सुविधा के लिए चार-चार कार्यकर्ता लगाये जाएंगे। पार्किंग की भी व्यवस्था बनाई गई है। सभास्थल पर 20 एलईडी स्क्रीन लगायी गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजना 18 किमी लम्बी रिंग रोड रंग-बिरंगी तिरंगे रोशनी से खिल उठी है।


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