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शामली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच अधिकारियों को किया तलब, कोर्ट ने भट्ठा संचालकों से भी जातिगत ऐफिडेविड देने की मांग की
यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली जनपद के करीब आधा दर्जन उच्च अधिकारियों के नाम अवमानना का नोटिस जारी करते जिलाधिकारी के पास पत्र भेजा। जिलाधिकारी ने तत्काल सभी अधिकारियों को अलग-अलग नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बागपत के सरूरपुर रहने वाले एक व्यक्ति ने इट भट्टों के खिलाफ याचिका डाली थी।
दरअसल मामला शामली जनपद में ईट भट्टों को चलाने को लेकर का है। जहां ईट भट्टे मानक के अनुसार चलाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश जारी हुए थे लेकिन उच्च अधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टों का संचालन कराया। जिसको लेकर बागपत जनपद के गांव सरूरपुर निवासी सोनवीर ने यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली और सब से जवाब तलब करवाते हुए मानकों के अनुसार एविडेंस की मांग की उसी के मद्देनजर रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली जनपद के अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार, उप जिलाधिकारी बृजेश कुमार ,उप जिलाधिकारी विश्व राजा, उप जिलाधिकारी मणि अरोड़ा ,और माइनिंग अधिकारी बिष्ट यादव के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए शामली जिला अधिकारी को भेजा पत्र है।
जिलाधिकारी ने तुरंत हाई कोर्ट के मामले को संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारियों के नाम अलग-अलग नोटिस जारी कर तत्काल सभी जवाब तलब किया है तो वहीं अन्य कोर्ट के आदेश की बात की जाए तो इन भट्टा मालिकों ने भट्टे का संचालन किया है उनसे सभी से व्यक्तिगत एफिडेविट की भी मांग की है।।