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यूपी सरकार को बड़ झटका, वाराणसी टेंट सिटी पर NGT ने लगाई रोक
वाराणसी टेंट सिटी पर NGT ने लगाई रोक>
Varanasi News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा पार बने देश के पहले आध्यात्मिक टेंट सिटी पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है। एनजीटी कोर्ट ने अगले आदेश तक वाराणसी में टेंट सिटी के निर्माण पर रोक लगाई है। वाराणसी के तुषार गोस्वामी ने एनजीटी कोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल की थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है। आपको बता दें कि इसी साल 2023 के जनवरी महीने टेंट सिटी का उद्घाटन हुआ था।
इस केस में तुषार गोस्वामी की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि एनजीटी ने इस मामले में अपने आदेश में राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को तलब किया है। इसके अलावा वाराणसी विकास प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की है कि जिस जगह एक रात रुकने के चालीस हजार खर्च करने पड़ते है उस टेंट सिटी से आम आदमी से कैसे जुड़ सकता है।
कछुआ सेंचुरी के डिनोटिफाइड पर सवाल
इतना ही नहीं एनजीटी ने उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के कछुआ सेंचुरी को डिनोटिफाइड करने पर भी उठाए सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि कौन सी प्रक्रिया के तहत कछुआ सेंचुरी को डीनोटिफाई किया गया है और उस क्षेत्र में जो कछुए थे वो अब कहां चलें गए।
30 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
आपको बता दें कि इस साल देव दीपावली से दोबारा टेंट सिटी को बसाने का लिए प्रशासन ने तैयारी की थी। इसके लिए बकायदा इसे तैयार करने वाली कम्पनी बुकिंग का काम भी शुरू करने वाली थी। लेकिन इन सब के पहले ही एनजीटी कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक इसके निर्माण पर रोक लगा दी है।
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उद् भव त्रिपाठी
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से स्नातक पूर्ण किया हूं। पढ़ाई के दौरान ही दैनिक जागरण प्रयागराज में बतौर रिपोर्टर दो माह के कार्य का अनुभव भी प्राप्त है। स्नातक पूर्ण होने के पश्चात् ही कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा haribhoomi.com में एक्सप्लेनर राइटर के रूप में चार महीने का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में Special Coverage News में न्यूज राइटर के रूप में कार्यरत हूं। अध्ययन के साथ साथ ही कंटेंट राइटिंग और लप्रेक लिखने में विशेष रुचि है।