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बीरभूम हिंसा की CBI जांच का आदेश देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने की ये टिप्पणी
ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश दिया. बता दें कि अदालत ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें बीरभूम हिंसा की जांच बंगाल पुलिस से ही कराने की बात कही गई थी.
हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी
अदालत ने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल (एजी) से कहा कि हमें अपने आदेश को रोकने के पीछे कोई वजह नजर नहीं आती, इसलिए आपकी मांग ठुकराई जाती है. सीबीआई को अदालत ने आदेश दिया कि वह मामले की जांच रिपोर्ट 7 अप्रैल तक सौंप दे.
गौरतलब है कि बीते 21 मार्च की रात पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हिंसा और आगजनी हुई थी. सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े उप प्रधान भादू शेख की हत्या के बाद कुछ अराजक तत्वों ने बोगतुई गांव में करीब दर्जन भर घरों को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें जलकर 6 महिलाओं और 2 बच्चों समेत कुल 8 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस से 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब किया था और फॉरेंसिक जांच के लिए दिल्ली सीएफएसएल की टीम को घटनास्थल से आवश्यक नमूने इकट्ठा करने का आदेश दिया था.