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प्रधानमंत्री ट्रेक्टर योजना में मिलेगा वाहन आधी कीमत पर, जानिए कैसे करें अप्लाई
प्रतापसिंह
किसानों को देश में उनकी श्रेणी के अनुसार अब नए ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना उन किसानों के लिए है जो अपनी खेती-बाड़ी के लिए नया ट्रैक्टर खरीदने की फिराक में है। ऐसे किसान अपनी खेती बाड़ी में उपयोग में लाने के लिए नई ट्रेक्टर आसानी से खरीद सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए आप को किस प्रकार आवेदन भरना है वह जानने के लिए आपको इस पोस्ट को अंत तक पढ़ना होगा।
किसान ट्रैक्टर योजना – Tractor Yojana
यह योजना राज्य सरकार के अधीन है। इस योजना जैसे कई योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं जैसे की हरियाणा ने कृषि यंत्र अनुदान योजना , एमपी किसान अनुदान योजना मध्य प्रदेश ,राजस्थान ,उत्तर प्रदेश ,बिहार राज्य भी कृषि यंत्रो को खरीदने पर सब्सिडी किसानों को दे रही हैं। इन योजनों का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से जाना होगा।
किसान ट्रैक्टर योजना
आमतौर पर इस योजना का लाभ देश के सभी वर्ग के प्रत्येक किसान को प्रदान किया जाना निर्धारित किया गया है जो किसान इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ प्राप्त करना चाहता है उसे इस योजना के अंतर्गत आवेदन भरना होगा।
कितनी और कैसे मिलेगी सब्सिडी
नई ट्रेक्टर की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ही पहुंचाई जाएगी। जो किसान इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदना चाहता है उसके पास खुद के नाम का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो उसकी आधार कार्ड से अवश्य लिंक होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत एक परिवार में एक ही किसान इस योजना में आवेदन भर सकता है। इस योजना से सहायता प्राप्त करने के बाद देश के कई किसान अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर पाएंगे।
क्या है योजना
ट्रेक्टर पर मिलने वाली सब्सिडी योजनाओं का संचालन राज्य स्तर पर होता है, अतः लाभार्थी को अपने राज्य की ट्रेक्टर योजना के लिए आवेदन करना होगा निचे इसकी प्रक्रिया दी गई हैं .
किसान ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य
देश में मौजूद प्रत्येक किसान आर्थिक रूप से गरीब होते हैं जिसकी वजह से कृषि संबंधित यंत्र खरीद पाना उनके लिए संभव नहीं होता है। यदि देखा जाए तो आज के समय में प्रत्येक काम को सरल बनाने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है इसी प्रकार खेती में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। जिसके बिना किसानों को खेती करते समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान ट्रैक्टर योजना के संचालन का मुख्य उद्देश्य किसानों की उन सभी समस्याओं को दूर करना है। कृषि से संबंधित यंत्रों को खरीदने के बाद एक कृषक अपनी कृषि विकास दर में बढ़ोतरी कर सकता है और साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को भी काफी हद तक सुधार सकता है।
किसान ट्रैक्टर योजना के लाभ
सरकार द्वारा घोषित की गई इस योजना का लाभ देश में मौजूद प्रत्येक किसान उठा सकता है।
इस योजना के तहत जो किसान नया ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है उसे 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी जिससे उसे काफी हद तक सहायता प्राप्त होगी।
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान के बैंक खाते में सीधा ही सरकार द्वारा पहुंचाया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन भरते ही तुरंत किसान नया ट्रैक्टर खरीद सकता है।
जो किसान इस योजना में सब्सिडी प्राप्त करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह कोई और सब्सिडी ना प्राप्त करता हो।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत देश में मौजूद महिला किसान को केंद्र सरकार द्वारा योजना में निर्धारित प्रतिशत से कहीं ज्यादा प्रतिशत लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत एक किसान तभी आवेदन भर सकता है जब उसके नाम पर कृषि योग्य भूमि हो।
इस योजना में बताए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार एक नए ट्रैक्टर को खरीदने के लिए कोई किसान लोन के लिए भी आवेदन भर सकता है।
किसान ट्रैक्टर योजना की पात्रता एवं जरुरी दस्तावेज़
इस योजना में दिया जाने वाला लाभ केवल भारत में रहने वाले किसानों को ही दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत केवल वही आवेदन भर सकते हैं जिनके पास खुद की कृषि योग्य भूमि हो।
इस योजना के अंतर्गत उसी व्यक्ति का आवेदन स्वीकार किया जाएगा जिसने आवेदन की तिथि से 7 साल पहले तक इस तरह की किसी भी योजना में आवेदन ना भरा हो और ना ही लाभ प्राप्त किया हो।
आवेदक का आधार कार्ड।
कृषि योग्य भूमि के प्रमाणिक दस्तावेज।
पहचान प्रमाण पत्र- मतदाता पहचान कार्ड/ पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस.
बैंक अकाउंट की पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन कैसे करें
सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के अंतर्गत जो किसान लाभार्थी बनकर ट्रैक्टर की खरीद पर 20 से 50% की सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आवेदन के लिए संबंधित राज्य के कृषि विभाग अथवा नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाना होगा। वहां पर जाकर उन्हें इस योजना से जुड़ा आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जाएगा जिसमें पूछी गई सभी जानकारियां सही प्रकार से दर्ज करनी होंगी। आपका नाम पता इत्यादि भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अवश्य अटैच कर दें। दस्तावेजों को अटैच करने के बाद तुरंत अपना फॉर्म जाकर जन सेवा केंद्र में जमा करा दें। कुछ राज्यों में सरकार द्वारा यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी रखी गई है जिसके लिए आप उस संबंधित राज्य सरकार के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जाकर भी अपना आवेदन भर सकते हैं।
सरकार द्वारा जारी की गई इस ट्रैक्टर योजना के तहत देश में मौजूद बहुत सारे किसानों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ 50% तक की वित्तीय सहायता भी प्राप्त हो जाएगी। जिससे उनके खेती-बाड़ी में बढ़ोतरी होगी और देश के विकास में भी मदद मिलेगी।