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आज होगा ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जानें आखिर क्या है मामला
वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) दिवाकर कुमार की अदालत के आदेश पर आज दोपहर 3 बजे से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की कार्रवाई एडवोकेट कमिश्नर अनिल कुमार मिश्र शुरू करेंगे। अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों की वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी और सर्वे से संबंधित साक्ष्य को सुरक्षित स्थान पर पुलिस कमिश्नर रखवाएंगे।
सर्वे से संबंधित रिपोर्ट 10 मई को अदालत में पेश की जाएगी। वहीं, इस सर्वे को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट और वाराणसी ग्रामीण के सभी थानों की फोर्स के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में रोजाना तैनात रहने वाली फोर्स के अलावा भी पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहेंगे।
कमीशन की कार्रवाई के दौरान निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम पहुंच गयी है। वादी पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, पंकज गुप्ता व शिवम शुक्ल भी मौके पर मौजूद रहेंगे। हरिशंकर जैन ने अयोध्या राम मंदिर मुकदमे में भी हिंदू महासभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बहस की थी।
गुरुवार शाम चौक और दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने क्षेत्र में रूट मार्च किया। एक प्लाटून पीएसी और फोर्स ने टुकड़ियों में होकर क्षेत्र में रूट मार्च कर लोगों को शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडेय के नेतृत्व में फोर्स ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, सर्राफा बाजार, घाट क्षेत्र, मुख्य चौराहों व सड़कों पर पैदल गश्त किया।
इसके पहले अधिवक्ता आयुक्त अनिल कुमार मिश्र ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि साक्ष्य को सुरक्षित रखने के लिए स्थान और कमीशन कार्यवाही के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। यह भी कहा गया कि छह मई को अपराह्न में कमीशन कार्यवाही के लिए दोनों तरफ के पक्षकारों को सूचित कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि कमीशन कार्यवाही का आदेश पहले ही दिया जा चुका है।
यह है पूरा मामला
दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को संयुक्त रूप से सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में याचिका दायर काशी विश्वनाथ धाम-ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी और विग्रहों को 1991 की पूर्व स्थिति की तरह नियमित दर्शन-पूजन के लिए सौंपा जाए। आदि विश्वेश्वर परिवार के विग्रहों की यथास्थिति रखी जाए।
सुनवाई के क्रम में आठ अप्रैल 2022 को अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। कोर्ट कमिश्नर ने 19 अप्रैल को सर्वे करने की तिथि से अदालत को अवगत कराया। इससे एक दिन पहले 18 अप्रैल को जिला प्रशासन ने शासकीय अधिवक्ता के जरिए याचिका दाखिल कर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफ पर रोक लगाने की मांग की। उधर, 19 अप्रैल को विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रोकने की गुहार लगायी।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। 20 अप्रैल को निचली अदालत ने भी सुनवाई पूरी की। 26 अप्रैल को निचली अदालत ने ईद के बाद सर्वे की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। आदेश के तहत कोर्ट कमिश्नर ने छह मई को सर्वे करने से कोर्ट को अवगत कराया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 10 मई को होनी है। वादी ने इस मामले में विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट, डीएम, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतजमिया मसाजिद कमेटी और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया है।