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अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं ?इनकम टैक्स रिफंड का तो फॉलो करें यह स्टेप जल्द आएगा पैसा

Smriti Nigam
23 Aug 2023 6:12 PM IST
अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं ?इनकम टैक्स रिफंड का तो फॉलो करें यह स्टेप जल्द आएगा पैसा
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अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो यह खबर आपके लिए है। रिफंड का पैसा आपके खाते में जल्द आए इसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ सकता है।

Income Tax Refund: इनकम टैक्स भरने के बाद लोग इसके रिफंड का भी इंतजार करते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो यह खबर आपके लिए है। रिफंड का पैसा आपके खाते में जल्द आए इसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ सकता है।

Income Tax Refund:आयकर विभाग के मुताबिक, आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक देशभर में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिफंड दाखिल किया. इनमें से कई ऐसे आयकरदाता हैं जिन्हें आयकर विभाग से रिफंड भी लेना होता है।

दरअसल, जो लोग अपनी आय से अधिक पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में जमा करते हैं, उन्हें आईटीआर दाखिल करने के बाद आयकर विभाग से पैसा वापस मिल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको आयकर विभाग से आपका पैसा यानी रिफंड मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को आइटीआर रिफंड मिलने में देरी का सामना करना पड़ता है।अगर आप भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आप ही के लिए है। दरअसल टैक्स पेयर्स को टैक्स रिफंड जमा करने के बाद उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करना होता है।

आईटीआर सत्यापित होने के बाद ही आयकर विभाग आगे की कार्रवाई शुरू करता है और जिनका रिटर्न यानी रिफंड हो जाता है। विभाग उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देता है।

कई बार आईटीआर भरने में गलती होने पर भी रिफंड मिलने में देरी होती है इसलिए आयकर दाताओं को बैंक डिटेल्स पैन कार्ड और मोबाइल नंबर समेत सभी डाटा दोबारा से जांच लेना चाहिए। अगर आप भी इन बातों को ध्यान रखेंगे तो इनकम टैक्स रिफंड का पैसा आपके खाते में जल्दी आएगा और बिना किसी रूकावट के यह आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरिफिकेशन में देरी होती है तो यह पैसा आने में देरी हो सकती है। इसलिए जब भी आप अपना इनकम टैक्स भर तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें।

आयकर विभाग के मुताबिक, आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक देशभर में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिफंड दाखिल किया. इनमें से कई ऐसे आयकरदाता हैं जिन्हें आयकर विभाग से रिफंड भी लेना होता है।

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