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दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में जाना है घर से बाहर? इस वेबसाइट से बनाएं ई-पास, इस तरह करें आवेदन

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में जाना है घर से बाहर?  इस वेबसाइट से बनाएं ई-पास, इस तरह करें आवेदन
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राजधानी दिल्ली में शनिवार से वीकेंड कर्फ्यू लागू है। लोगों को इसके लिए ई-पास बनवाने में परेशानी आ रही है। यह ई-पास उत्पादन इकाई, परिवहन सेवा, भंडारण और जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानों पर काम करने वाले लोगों को ही दिया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। लोग जहां काम करते हैं उन्हें वहां के पंजीकरण लाइसेंस, जीएसटी नंबर वाला फर्म के लेटर हैड पर लिखकर आवेदन करना है। लेकिन, आवेदन करने में लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार आवेदन करने के बाद लोगों को ई-पास नहीं मिल पा रहा है।

दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर के मुताबिक, उन्हें पहले तो ई-पास के लिए कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने जब किसी तरह ऑनलाइन आवेदन करने की कोशिश की तो सर्वर डाउन रहा। वह शुक्रवार शाम तक आवेदन नहीं कर पाए, जिससे अबतक उन्हें ई-पास नहीं मिला। उनके ट्रक जरूरी सामान की सप्लाई में लगे हैं। गुरुग्राम में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले सिविल इंजीनियर राहुल पूर्वी दिल्ली में रहते हैं। उनके मुताबिक इस बार तो महीने का दूसरा शनिवार है, जिसके कारण ऑफिस बंद है। लेकिन, अगली बार ई-पास कैसे बनवाएंगे इसकी चिंता है।

यूं करें आवेदन

ई-पास के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आवेदन करना होगा। होमपेज पर थोड़ा स्‍क्रॉल करने पर लेटेस्‍ट नोटिफिकेशंस नजर आएंगी। इनमें से नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू लिंक पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा। अपने ई-पास टाइप का चुनाव करें नए पेज पर आपको भाषाओं में आगे बढ़ने का विकल्‍प मिलेगा। कर्फ्यू में ई-पास के लिए विकल्‍प चुनें और सबमिट करें।

-आपके सामने अब ई-पास का फॉर्म खुल जाएगा।

-इसमें आपको फोन नंबर, नाम, पता, पास की अवधि, जिला व किस सेवा के लिए पास बनवा रहे हैं, यह बताना होगा।

-आपको अपना पहचान पत्र भी अपलोड करना होगा। फाइल की अधिकतम साइज 4 एमबी होनी चाहिए।

-साथ ही विजिटिंग कार्ड, दुकान, व्यवसाय का लाइसेंस इत्‍यादि भी अपलोड करना पड़ेगा।

अभिषेक श्रीवास्तव

अभिषेक श्रीवास्तव

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