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UP: लॉकडाउन में निकलने से पहले जान लें यह जरुरी बातें
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने आज (10 जुलाई) रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. राज्य में तीन दिन के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी रहेगी.
जानकारी के मुताबिक, 10-12 जुलाई तक राज्य में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के अभियान चलाया जाएगा. शुक्रवार रात दस बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक के लिए सभी कार्यालय, बाजार, कारखाने बंद रखने का आदेश मुख्य सचिव आरके तिवारी ने दिया है.
आखिर 3 दिन का ही लॉकडाउन क्यों?
राज्य सरकार ने तीन दिन या 55 घंटे के लॉक डाउन के लिए ऐसा समय चुना है, जब खास तौर पर सरकारी कामकाज प्रभावित न हो. महीने के दूसरे शनिवार और रविवार को भी सरकारी ऑफिसों में छुट्टी रहेगी. आपको बता दें कि सोमवार की सुबह पांच बजे तक गतिविधियों पर रोक रहेगी, उसके बाद स्थिति सामान्य कर दी जाएगी.
लॉकडाउन के लिए जारी हुई ये गाइडलाइन
उत्तर प्रदेश में सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण बाजार, गल्ला मंडी, कारखाने बंद रहेंगे. हालांकि स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह चलती रहेगी. आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
इस दौरान रेलवे का आवागमन भी पहले की तरह ही रहेगा. ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उप्र परिवहन निगम करेगा. रेल यात्रियों के मूवमेंट के लिए लगी बसों के अलावा परिवहन निगम की अन्य बसों का प्रदेश में संचालन प्रतिबंधित रहेगा.
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं चालू रहेंगी. माल गाड़ियों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा. लॉकडाउन को दौरान राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा. साथ ही इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे.
सभी औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे
इस दौरान ग्रामीण इलाकों के सभी औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे. जिनमें सोशल डिस्टैसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा. शहरी इलाकों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे.
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का पहचान पत्र या ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही पर रोक नहीं होगी. वृहद निर्माण कार्य जैसे कि एक्सप्रेस वे, बड़े पुल, सड़क, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे.