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- देवरिया शेल्टर होम...
देवरिया शेल्टर होम मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट एसआईटी की जांच रिपोर्ट से नहीं हुआ संतुष्ट!
इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने की देवरिया शेल्टर होम की याचिका पर सुनवाई। राज्य सरकार ने कोर्ट में एसआईटी की जांच रिपोर्ट पेश की। कोर्ट एसआईटी की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ कोर्ट ने शेल्टर होम के आसपास रहने वालों को बयान दर्ज न करने पर नाराजगी जताई।
कोर्ट ने एसआईटी को विवेचना के तरीके पर भी सवाल उठाये। कोर्ट ने पूछा शेल्टर होम के खिलाफ आवाज उठाने वाली लड़कियां कहाँ हैं। इस पर कोई भी जबाब नहीं मिला। कोर्ट में लड़कियों के बयान पेस किये गये। कोर्ट ने मीडिया में पीड़ितों की पहचान व नाम देने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा नाम उजागर करने पर की अवमानना की कार्रवाई जायेगी।
अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को जानकारी दी। शेल्टर होम संचालक समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने पूछा ब्लैक लिस्टेड शेल्टर होम में लड़कियां भेजने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
इस पर अपर महाधिवक्ता ने बताया कि जिले के 18 थानों से लड़कियां भेजी गई हैं। सभी थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया गया है। बताया कि एक लड़की को छोड़ सभी लड़कियां बरामद कर ली गई हैं।
कोर्ट ने पूछा क्या शेल्टर होम में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सरकार ने लिया है निर्णय या नहीं? कोर्ट ने कहा क्यों न विधिक सेवा प्राधिकरण से सचिवों को जिलों में शेल्टर होम का निरीक्षण करने को कहा जाए।
अब इस मामले की 20 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। फिलहाल इस घटना पर कोर्ट का सख्त रुख देखते हुए सरकार भी हैरान है।