अमेठी

यूपी में 'मानव बलि' की रस्म में 4 साल के बच्चे की हत्या, सौतेली मां गिरफ्तार

Anshika
14 Jun 2023 9:10 PM IST
यूपी में मानव बलि की रस्म में 4 साल के बच्चे की हत्या, सौतेली मां गिरफ्तार
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लड़के की सौतेली माँ, जिसका गर्भपात हो गया था, को बताया गया कि उसको बलि देनी होगी ताकि वह अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दे सके।

लड़के की सौतेली माँ, जिसका गर्भपात हो गया था, को बताया गया कि उसको बलि देनी होगी ताकि वह अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दे सके।

अमेठी (यूपी):पुलिस ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी के एक गांव में चार साल के एक लड़के की कथित तौर पर हत्या कर दी गई क्योंकि उसकी सौतेली मां ने कहा था कि एक बच्चे की बलि देनी होगी ताकि वह अपने बच्चे को जन्म दे सके।

अमेठी के जामो क्षेत्र के रेहसी गांव में सोमवार को लापता बच्चे का शव तालाब के पास मिलने के बाद पुलिस ने सौतेली मां और तांत्रिक बताए गए व्यक्ति समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

अमेठी के पुलिस अधीक्षक इलामरन जी ने कहा कि लड़का सत्येंद्र रविवार को खेलने के लिए निकला था लेकिन उस दिन घर नहीं लौटा। उसके पिता जितेंद्र प्रजापति ने सोमवार दोपहर करीब तीन बजे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इलामरन ने बताया कि तीन घंटे बाद कुछ ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि सत्येंद्र का लड़का एक नाले में मिला है।

पुलिस ने बताया कि शक के आधार पर जितेंद्र ने अपनी पत्नी रेणु, ससुर मंगरू प्रजापति, सास प्रेमा देवी और तांत्रिक दयाराम यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी.

पूछताछ के दौरान मंगरू और प्रेमा देवी ने पुलिस को बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उन्होंने अपनी बेटी रेणु की शादी जितेंद्रई से कर दी थी, जिसकी पहली पत्नी उसे छोड़ कर चली गई थी.एसपी ने कहा कि सत्येंद्र जितेंद्र की पहली पत्नी का बेटा है।

हालांकि, जितेंद्र से शादी के बाद रेणु ज्यादातर समय बीमार रहीं और उनका गर्भपात भी हो गया।

रेणु की चिंताओं को दूर करने के लिए उसके माता-पिता ने तांत्रिक दयाराम यादव से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें बताया कि रेणु को गर्भ धारण करने के लिए जितेंद्र के पहले बच्चे की बलि देनी होगी। एसपी ने कहा कि शव बाद में एक तालाब के पास एक नाले में मिला था।

एसपी ने कहा कि पुलिस ने कब्रगाह से एक तौलिया, कुछ नींबू, जायफल और जादू-टोने में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान बरामद किया है।

उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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