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सुप्रीम कोर्ट से आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को मिली राहत, मिली अंतरिम ज़मानत
सपा नेता आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। महीनों से जेल में बंद पिता-पुत्र को पासपोर्ट, पैनकार्ड बनाने में गड़बड़ी से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आपराधिक मामले में निचली अदालत को चार सप्ताह के भीतर मामले में बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने को कहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अबुल्लाह आज़म की ज़मानत याचिका का विरोध किया। उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील एसवी राजू ने कहा कि आज़म खान पर कई संगीन मामलो में एफआईआर दर्ज है। अपराधिक पृष्टभूमि की वजह से उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आजम खां और अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि पहला पैन कार्ड मौजूद होने के बाद भी दूसरा पैन कार्ड बनवाया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छिपाई।
आजम के वकील सिब्बल ने कहा कि सरकार ने पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है, जबकि इस मामले में मुख्य एफआईआर में आजम खा को जमानत मिल चुकी है। आरोपी को जेल में रखने के लिए सरकार ने एक ही मामले में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। यही हाल अबुल्लाह आजम का है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि आज़म खां को तीन मामलों को छोड़ कर सभी मामलों मे ज़मानत मिल चुकी है। गौरतलब है कि आज के आदेश के बाद आजम और अब्दुल्लाह आजम को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन वो दोनों फिलहाल जेल से रिहा नही हो पाएंगे। अभी उनके खिलाफ तीन और मामले लंबित हैं, जिसमें जमानत मिलनी बाकी है।