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आजम खां को एक और मामले में मिली जमानत, अभी भी रहना होगा जेल में
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद अब आजम खां को एक और मामले में जमानत मिल गई है। बता दें कि पिछले दो साल सीतापुर जेल में बंद चल रहे सपा नेता आजम खां को लखनऊ हाईकोर्ट ने जल निगम भर्ती घोटाले में मामले में एक अन्य की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि अभी वह जेल में ही रहेंगे। आजम खां पर अभी भी कई मामलों चलते उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। मंगलवार को भी हाईकोर्ट ने एक मामले में आजम को जमानत दे चुकी है। लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से उन्हें जमानत मिली थी। इस दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ दो मामलों में फैसला सुरक्षित रखा था, जिसकी आज सुनवाई हुई।
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने आजम खां को जमानत देने का का निर्देश दिया था। आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (2) में चार्जशीट दाखिल हुई है। कोर्ट ने समाजवादी पार्टी आजम खां को सरकारी जमीन हड़पने के एक मामले में जमानत दे दी है।
जमानत मिलने के बाद भी वह अभी भी सीतापुर की जेल में बंद रहेंगे। बता दें कि आजम खां बीते दो सालों से सीतापुर की जेल में बंद हैं। आजम खान के खिलाफ कुल 87 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें से 84 एफआईआर उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद के दो वर्षों में दर्ज की गई थी। इन 84 मामलों में से 81 मामले 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और बाद की अवधि के दौरान दर्ज किए गए।