बांदा

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को दस वर्ष की कैद, जुर्माना

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को दस वर्ष की कैद, जुर्माना
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प्रतीकात्मक फोटो

उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाए जाने पर दो युवकों को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक देवदत्त मिश्रा ने शनिवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (त्वरित प्रथम) के विशेष न्यायाधीश ने 14 साल की लड़की को बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाने और उसके साथ बलात्कार किये जाने के दोषी पाए गए बलराम और छत्रपाल सिंह को शुक्रवार को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

उन्होंने बताया कि यह घटना सात अगस्त 2012 की है। दोनों दोषी उसकी 14 वर्षीय पुत्री को खाने में नशीला पदार्थ खिला दिया और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। सुबह जागने पर पुत्री के गुम होने की जानकारी हुई। पता हुआ कि उसकी पुत्री को जीप से अतर्रा ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन उसे ट्रेन से सूरत ले गए। आठ माह तक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया।

बाद में पुलिस ने उसे ढूंढा और डाक्टरी परीक्षण कराया। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पुत्री के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। 164 सीआरपीसी बयान में किशोरी ने दो लोगों पर दुष्कर्म की बात स्वीकारी। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक देवदत्त मिश्रा रहे।

सात गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित न्यायालय प्रथम नुपुर ने तेरा के बलराम और लोधौरा के छत्रपाल सिंह को दोषी पाते हुए दुष्कर्म की धारा में जेल और जुर्माना किया।




अभिषेक श्रीवास्तव

अभिषेक श्रीवास्तव

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