- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- बाहुबली मुख्तार अंसारी...
बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट में 5 लाख का जुर्माना भी लगा, 26 साल बाद फैसला, जानें- पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है. गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.
इससे पहले गुरुवार को ही गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया गया. सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए. जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. इस मामले में पिछले दिनों ही बहस पूरी हुई थी.
26 साल पुराना है मामला
1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया. गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, इसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था. इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी. इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी.
1996 में दर्ज हुआ था मामला
मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर सदर कोतवाली में 1996 में गैंगस्टर ऐक्ट के मुकदमा कायम हुआ था। इस 26 साल पुराने मामले में 25 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख कोर्ट ने तय की गई थी। इस बीच 24 नवंबर को पीठासीन अधिकारी का ट्रांसफर हो गया। इस कारण मामले में फैसला नहीं सुनाया जा सका।
नए पीठासीन अधिकारी दुर्गेश पांडेय ने 5 दिसंबर से हर रोज लगातार सुनवाई करते हुए सभी न्यायिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 15 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुनाने की तारीख तयकी। 26 साल पुराने इस मामले में आने वाले कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।