बलिया

पीसीएस मणि मंजरी केस: हाईकोर्ट ने चेयरमैन, ईओ समेत तीन की जमानत याचिका की खारिज

Shiv Kumar Mishra
15 Oct 2020 4:52 PM GMT
पीसीएस मणि मंजरी केस: हाईकोर्ट ने चेयरमैन, ईओ समेत तीन की जमानत याचिका की खारिज
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रोशन जायसवाल

मनियर/बलिया। नगर पंचायत मनियर की ईओ मणि मंजरी राय के आत्महत्या मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी चेयरमैन भीम गुप्ता, कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार व सिकन्दरपुर के ईओ संजय कुमार राव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया। अब तीनों आरोपियो का जेल जाना लगभग तय है।

ज्ञात हो कि विगत छह जुलाई को नगर पंचायत मनियर की ईओ मणि मंजरी राय ने बलिया आवास विकास कालोनी स्थित अपने आवास में सुसाईट लिखकर पंखे के हुक से फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली थी। इस मामले मे मृतका के भाई विजयानन्द राय ने आत्महत्या करने के लिए विवश करने की की तहरीर दी।

तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मनियर चेयरमैन भीम गुप्ता, सिकन्दरपुर ईओ संजय राव, टैक्स लिपिक विनोद सिह, कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार व चालक चन्दन कुमार सहित ठेकेदारों को आरोपी बनाया था। इसमें तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने ड्राईबर को जेल भेज दिया।

वही, अन्य आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली, जहां हाईकोर्ट ने टैक्स लिपिक विनोद सिंह को तीन सितम्बर को गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया। उधर, चेयरमैन भीम गुप्ता, सिकन्दरपुर ईओ संजय राव व कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार की अर्जी खारिज कर दी गई है।

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