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बाराबंकी पुलिस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में जनता को भड़काने वाले तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के निर्देशन में 22.दिसंबर .19 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत केस व 7 सीएलए एक्ट के नामित अभियुक्तगण मो0 अब्दुल फजल पुत्र मो0 कलीम खालिद निवासी आर- 6 / 6 गली नं0 22 ब्रह्मपुरी गढी मेढू थाना शास्त्रीनगर उत्तर पूर्वी दिल्ली हाल पता बीपी 105 निकट एक मिनारा मस्जिद भीतरी पीरबटावन थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी, इन्जमाम पुत्र स्व0 इकबाल फैय्याज निवासी 69 भीतरी पीरबटावन थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी और फहीम पुत्र मेहंदी हसन निवासी 117 भीतरी पीरबटावन थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी को मुखबिर खास की सूचना पर धनोखर चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी के पास से गिरफ्तार किया.
उक्त अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 21.दिसंबर.19 को जनपद में धारा 144 लागू होने के बावजूद अपने साथियों के साथ मिलकर धनोखर चौराहे के पास CAA व NRC का विरोध करते हुए एकत्र होकर राष्ट्र विरोधी नारेबाजी कर रहे थे, जिन्हे पुलिस द्वारा मना करने के बावजूद पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे और सार्वजनिक मार्ग को अवरूद्ध कर रोड पर बैठ गये तथा धर्म सम्बन्धी, जाति सम्बन्धी नारे बाजी करते हुये एकत्रित लोगों को गुमराह करते हुये जाति समुदायों के बीच सौहार्द बिगाडने का प्रयास करने लगे थे जिससे आम जनमानस में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी थी। एवं आने जाने वाले राहगीरों व दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था जिससे लोक प्रशान्ति में बाधा उत्पन्न हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगणों को मुकदमा उपरोक्त का अपराध बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया है।
एसपी आकाश तोमर ने कहा है की जनपद में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ जेल में जगह होगी, हम पूरे जिले में सुरक्षा और सहयोग की भावना रखने वाले जनपद वासियों का आदर करते है एवं अशांति फ़ैलाने वाले लोग समाज के लिए नासूर होते है उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह जेल होती है।