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यूपी में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद के बेटे समेत चार को गेंगरेप के मामले में आजीवन कारावास

यूपी में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद के बेटे समेत चार को गेंगरेप के मामले में आजीवन कारावास
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पूर्व बसपा सांसद गोरखनाथ पांडेय के पुत्र समेत चार दोषियों को गैंगरेप के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। भदोही के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम की अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

तीन साल पूर्व कोइरौना थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई घटना में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोइरौना थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि 24 जुलाई 2014 को उनकी 16 वर्षीय पुत्री जब घर से शौच के लिए बाहर निकली तो टिंकू सिंह पुत्र संतोष सिंह, विकास मिश्र उर्फ वीके रिवॉल्वर के दम पर उठा लिया।
गांव में ही स्थित एक स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म किया। वहां पहले से दो लोग और मौजूद थे। किशोरी उनको पहचानती थी। वे दोनों पिंटू सिंह पुत्र संतोष सिंह और आनंद पांडेय पुत्र गोरखनाथ पांडेय निवासी बेरवा पहाड़पुर थे। चारों लोगों ने किशोरी को रिवॉल्वर दिखाकर कई बार बलात्कार किया।
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