बिजनौर

बिजनौर: तेजाब से हमला हमला करने के आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा

Shiv Kumar Mishra
5 March 2020 10:20 PM IST
बिजनौर:  तेजाब से हमला हमला करने के आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा
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सभी गवाहों सबूत के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) ओपी वर्मा ने आज कपिल कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है।

फैसल खान बिजनौर

बिजनौर में अदालत में तेजाब से हमला कर नाबालिग लड़की का चेहरा जो झुलसाने के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता विनीश चौधरी के अनुसार गांव धुंधली निवासी कपिल कुमार ने 12 फरवरी 2014 को पड़ोस की रहने वाली नाबालिक लड़की के ऊपर रात को सोते समय उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया था इसके चलते लड़की का 18% चेहरा झुलस गया था।

कपिल कुमार इस लड़की से जबरन अवैध संबंध बनाना चाहता था और जब वह संबंध बनाने में कामयाब नहीं हुआ तो उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। सभी गवाहों सबूत के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) ओपी वर्मा ने आज कपिल कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है।

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