चित्रकूट

हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश ने 4 सगे भाइयों समेत 5 लोगो को सुनाई उम्र कैद की सजा

Shiv Kumar Mishra
11 Dec 2020 4:51 AM GMT
हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश ने 4 सगे भाइयों समेत 5 लोगो को सुनाई उम्र कैद की सजा
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चित्रकूट। हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने चार सगे भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित भी किया।

ज़िला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि सात फरवरी 2012 को रात 10:30 बजे पहाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कहेटा गांव निवासी सुमेर सिंह पुत्र लाल सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में वादी ने कहा था कि उसके बुआ के लड़के वीर सिंह को कहेटा गांव के ही निवासी संवल सिंह, मांन सिंह, मंगल सिंह, सुमेर सिंह पुत्रगण केदार सिंह व लल्लू कहार पुत्र बलका घर के दरवाजे के बाहर से ले गए और अपने दरवाजे में लाठी डंडों से मारकर हत्या कर दी।

उन्होनें बताया कि मृतक बाँदा ज़िले के कमासिन थाने के रानीपुर गाँव का मूल निवासी था। इस घटना के 7-8 वर्ष पूर्व अचानक मामा की मृत्यु हो जाने के चलते वह बच्चों की देखभाल के लिए अपने यहां कहेटा गांव में रहने लगा था। मृतक वीर सिंह भी अपने पिता की इकलौती संतान थी। घटना के पूर्व कहेटा गांव में हुई एक चोरी के मामले में हत्याभियुक्तों ने मृतक वीर सिंह को फसाने का प्रयास किया था। इस बात को लेकर हत्याभियुक्तों और मृतक के बीच रंजिश चल रही थी। रंजिश के चलते एक राय होकर 7 फरवरी 2012 को हमलावरों ने वीर सिंह को लाठी डंडों से जमकर मारा। इस चोटों के चलते मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने जनपद न्यायाधीश रामपाल सिंह ने दोष सिद्ध होने पर हत्याभियुक्त कहेटा निवासी सँवल सिंह, मान सिंह, मंगल सिंह, सुमेर सिंह पुत्रगण केदार सिंह और लल्लू कहार पुत्र बलका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 24000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसके अलावा मृतक वीर सिंह के कानूनी वारिसों को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया है।

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