- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- गाजियाबाद और नोएडा में...
गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 के बाद क्या खुला होगा और क्या रहेगा बंद, पढ़ें- नई गाइडलाइंस
नोएडा : कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइलाइंस जारी की है. मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोरोना के संक्रमण पर लगाम कसने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. नई गाइडलाइंस के अनुसार ज्यादा प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर एंटीजन जांच के निर्देश दिए गए हैं. इसी के साथ दस्तक अभियान के अंतर्गत घर-घर टेस्टिंग भी की जाएगी.
कई राज्यों में बड़ी संख्या में मामले बढ़ें हैं. प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोरोना नियमों जैसे, सोशल डिस्टेंसिंग और लगाने का पालन करवाया जाए. प्रशासन को होली पर होने वाली भीड़ और लोगों के आवागमन को लेकर भी चिंता है. इसलिए कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो उसका RTPCR टेस्ट किया जाएगा.
त्योहारों को देखते हुए लगाए गए प्रतिबंध
नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ये प्रतिबंध हालही में आने वाले त्योहारों- होली, शब-ए-बारात, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, अंबेडकर जयंती, राम नवमी, महावीर जयंती और हनुमान जयंती को देखते हुए लगाए गए हैं. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि इन मौके पर असमाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था को बाधित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. आदेश में कहा गया है इन मौकों पर किसी भी व्यक्ति या समूह को सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, रॉड या हथियार लेकर घूमने-फिरने की अनुमति नहीं होगी.
ये सब बदल जाएगा
– बिना जिलाधिकारी की इजाजत के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा.
– बाजार, मॉल और सिनेमाघरों में कोई भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं कर सकता और ऐसा करने वालों पर भारी फाइन लगाया जाएगा.
– नई गाइडलाइंस के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों का अब एंटीजन टेस्ट किया जाएगा. , कोरोना संक्रमण के लक्षण मिला तो RTPCR टेस्ट कराया जाएगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी.
– रेलवे यात्रियों की सूची तैयार की जाएगी, इस सभी यात्रियों पर सर्विलांस के तहत नज़र रखी जाएगी.
– जिन रेलवे स्टेशनों पर लंबी दूरी तय कर वाली और अन्य राज्यों से आने वाली रेलगाड़ियों आती हैं, वहां 24 घंटे तक कोविड जांच की व्यवस्था की जाएगी. अस्पतालों से कर्मचारियों को यहां तैनात किया जाएगा.
– दस्तक अभियान के तहत जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को घर-घर जाकर जांच करने के आदेश दिए गए हैं.
– संक्रमण के रोकथाम के लिए नगरों में मोहल्ला निगरानी समिति और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति का गठन करते हुए नियमित रूप से कोविड जांच कराई जाएगी.
– मुख्य सचिव ने कहा है कि हर जिले में भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र तथा स्कूल-कॉलेज आदि में कोविड-19 की जांच किए जाने के लिए क्षेत्रवार कैलेंडर तैयार किया गया है, जो पहले ही सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है.
गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू
वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखते हुए गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है. गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया. राज्य में कोरोना के संक्रमण पर लगाम कसने के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है. नई गाइंडलाइन के मुताबिक अजय शंकर पांडेय ने बताया कि अब बाजार, मॉल और सिनेमाघरों में कोई भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं कर सकता.
डीएम के आदेश के मुताबिक जिले में अब कोई भी कार्यक्रम बिना इजाजत के आयोजित नहीं किया जा सकेगा. जिन कार्यक्रमों को इजाजत दी जाएगी, वहां भी सिर्फ 50 फीसदी लोग ही शामिल हो सकेंगे. नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंतिम संस्कार या शव यात्रा में 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर भी प्रतिबंध है.