एटा

अब एटा में भी लागू हुई ई-चालान व्यवस्था, डीएम तथा एसएसपी ने किया शुभारंभ

Arun Mishra
3 Oct 2018 12:19 PM GMT
अब एटा में भी लागू हुई ई-चालान व्यवस्था, डीएम तथा एसएसपी ने किया शुभारंभ
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इस प्रक्रिया के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को मौके पर चालान का प्रिंट निकालकर चालक को दे दिया जाएगा?

एटा : उत्तरप्रदेश के जनपद एटा में अब ट्रैफिक नियमों का पालन न करना महंगा पड़ सकता है. क्योंकि अब एटा में भी ई-चालान व्यवस्था लागू हो गई है. जिसका डीएम तथा एसएसपी आशीष तिवारी ने फीता काटकर शुभारंभ किया है

इस प्रक्रिया के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को मौके पर चालान का प्रिंट निकालकर चालक को दे दिया जाएगा। मौके पर ही जुर्माना अदा करने की भी व्यवस्था होगी। जुर्माना अदा करने की रसीद भी तत्काल चालक को दे दी जाएगी। वाहन चालकों को इसका फायदा यह होगा कि उनको जुर्माना भरने और वाहन रिलीज कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।




इसका फायदा यह होगा कि यातायात पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। साथ ही चालान काटते ही संबंधित वाहन से संबंधी पूरी जानकारी विभाग के सेंट्रल सर्वर में चली जाएगी। विभाग के अधिकारियों को यह पता चल जाएगा कि वाहन का कब-कब और कहां चालान कटा है और उसने चालान जमा कराया है या नहीं।

एटा पुलिस यातायात संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए तकनीकी व्यवस्था लागू कर पेपरलेस की ओर कदम बढ़ा रही है। पूर्व में कई अलग अलग क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन करने के बाद अब ई-चालान की व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूर्ण हो गयी है। इसके लिए यूपी पुलिस द्वारा एक ई-चालान एप विकसित किया गया है। इस एप को इंटरनेट के जरिए हैंड हेल्ड डिवाइस से जोड़कर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों से ऑन द स्पॉट ई-चालान काटा जाएगा। ई-चालान काटने के दौरान मौके पर जुर्माना की राशि नहीं देने पर पदाधिकारी वाहन अथवा वाहन के कागजात जब्त करने की प्रक्रिया कर चालान निर्गत करेंगे।




विभाग को ई-चालान के माध्यम से लेखा-जोखा करने में मदद मिलेगी। चालान बुक से रसीद काटकर जुर्माना वसूलने पर यातायात विभाग को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता रहा है। डिवाइस मशीन से ई-चालान काटने पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करते ही पता चल जाएगा कि इस वाहन पर कितनी बार चालान हुआ है। साथ ही रजिस्ट्रेशन नम्बर डालते ही मालिक की पूरी डिटेल स्क्रीन पर आ जायेगी। ई-चालान कटने पर वाहन चालक नकद या एटीएम, पेटीएम या फिर आॅनलाइन बैकिंग से जुर्माना की राशि भर सकता है।

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