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बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को हुई दो साल की सजा, संसद सदस्यता होगी समाप्त
इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को MP/MLA कोर्ट ने शनिवार को 2 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी माना गया है। कठेरिया केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2 साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया संसद की सदस्यता जा सकती है।मामला 16 नवंबर, 2011 का है।
टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने बताया कि साकेत माल में बिजली चोरी संबंधित मामले का मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह सुनवाई और निपटारा कर रहे थे। उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ उनके 10 से 15 समर्थक कार्यालय में घुस गए और टोरंट अधिकारी भावेश के साथ मारपीट की। इसमें उन्हें काफी चोट आईं।
वादी की तहरीर पर सांसद राम शंकर कठेरिया एवं उनके अज्ञात समर्थकों पर धारा 147 एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था। इस मामले में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर पर आज यानी शनिवार को फैसला आया और भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई।