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अयोध्या: सावन कुंज महंत समेत 4 पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज....
अयोध्या के नयाघाट स्थित सावन कुंज के महंत रामरूप सहित चार लोगों पर धोखाधड़ी और कूटरचना का मुकदमा अयोध्या कोतवाली में दर्ज किया गया है। यह मुकदमा मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी जानकी घाट स्थित 50 करोड़ की जमीन सस्ते दाम में मनमाने ढ़ग से बेंचने के मामले में दर्ज कराया गया है।
महंत रामरूप शरण के अलावा धोखाधड़ी के अन्य आरोपियों में उनकी सहयोगी ब्यूटी कुमारी, शिवम गुप्ता ओर अनुराग मिश्र को आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर 419,420,467,468 और 471 की धारा में मुदकमा पुलिस ने जांच के बाद लिखा है।
इस मामले में मंदिर के ट्रस्टी श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास,श्रीरामवल्लभाकुंज के प्रमुख स्वामी राजकुमार दास और सियाराम किला के महंत करुणा निधान शरण ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में जानकीघाट स्थित ट्रस्ट की 30 बिस्वा जमीन बेवजह बेचने का आरोप है।
पुलिस को दी गई तहरीर में ट्रस्टी स्वामी राजकुमार दास आदि का कहना है कि महंत रामरूप शरण मंदिर के सरबराहकार हैं और हम ट्रस्टी आजीवन ट्रस्टी हैं। महंत को ट्रस्ट के स्वामित्व की सम्पत्ति किसी भी दशा में दूसरे को देने या बेंचने का अधिकार नहीं हैं। गत वर्ष महंत रामरूप शरण ने कूटरचना, जालसाजी और षडयंत्र करके अनुराग मिश्र को 50 करोड़ की जमीन 3 करोड़ 10 लाख मे एग्रीमेंट कर दिया है।महंत ने ऐसा कर ट्रस्ट की सम्पत्ति बेचने के साथ ट्रस्ट का धन भी हड़प लिया है।आरोप लगाया गया है कि अनुराग मिश्र भूमाफिया है और उसका काम अवैध भू व्यापार कर धन कमाना है।
स्वामी राजकुमार दास ने बताया कि ट्रस्ट की डीड के मुताबिक महंत रामरूप शरण को एक बार में केवल 10 हजार रूपए निकालने का पावर दिया गया है। इसके विपरीत से लाखों रूपऐ मनमाने ढंग से निकाल कर खर्च करते रहे हैं। इसके पहले भी वे ट्रस्ट की कई जमीन बेंच चुके हैं। ट्रस्ट के खाते से उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग करके लाखों रूपए निकाल लिए हैं। जबकि किराए और अन्य मद से उन्हें एक लाख प्रतिमाह की आमदनी हो रही हैं।