- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- अयोध्या
- /
- राम जन्मभूमि न्यास के...
राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास की सुरक्षा बढ़ी,अब जेड प्लस में रहेंगे
अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट बनने से पहले ही श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महंत नृत्यगोपाल दास को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें राममंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए ट्रस्ट की घोषणा आवश्यक है। 16 जनवरी के बाद ट्रस्ट के संबंध में किसी भी दिन घोषणा की जा सकती है।
अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश अयोध्या के महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि हम अयोध्या में अब एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे। कोर्ट के फैसले से एक पुराने विवाद का निपटारा हो गया है जो कि अच्छी बात है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दशकों तक चले अयोध्या विवाद पर आज 9 नवंबर को फैसला सुना दिया है। पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में निर्णय सुनाया।शीर्ष अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए तीन महीने में एक ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने कहा कि 2.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन ही रहेगी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को नई मस्जिद बनाने के लिए अलग से पांच एकड़ जमीन देने के भी निर्देश हैं।