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सपा विधायक अभय सिंह को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मिली कोर्ट से राहत
अयोध्या : गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक अभय सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दर्ज केस की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत शुक्ला की अदालत से बुधवार को हुआ। इस मामले में विधायक ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने 23 जून को मामले की संपूर्ण कार्रवाई निरस्त कर दी थी। उसी के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी कार्रवाई समाप्त कर दी।
फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने बताया कि घटना दो फरवरी 2022 की है। इसकी एफआईआर बीकापुर कोतवाली के दरोगा राहुल कुमार पांडेय ने लिखाई थी।
कहा था कि जब वह चौरे बाजार निधिआवा मोड़ पर मौजूद थे तो मुखबिर से सूचना मिली कि पूर्व विधायक अभय सिंह दो-ढाई सौ समर्थकों के साथ जुलूस निकाल रहे हैं और बिना मास्क लगाए व कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी कर रहे हैं। इससे महामारी फैलने की प्रबल आशंका है।
जब उपनिरीक्षक अपने हमराही साथियों के साथ वहां पहुंचे तो अभय सिंह समाजवादी पार्टी के पक्ष में नारेबाजी भी कर रहे थे। उनसे जुलूस निकालने के संबंध में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अनुमति पत्र की मांग की गई तो वह नहीं दिखा सके। जुलूस के पीछे चल रहे वाहन के चालकों से भी अनुमति पत्र व वाहन के कागजातों की मांग की गई लेकिन वह भी नहीं दिखा सके। एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना हुई और आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया।
विधायक ने आरोप पत्र और अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने मुकदमे की सभी कार्यवाही को निरस्त कर दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल की गई। अवलोकन के बाद अदालत ने अपने आदेश में लिखा कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपराध संख्या 51 वर्ष 2022 की संपूर्ण कार्यवाही समाप्त की जाती है।