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फिरोजाबाद: 8 साल की मासूम से रेप और हत्या के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के ग्राम चंद्रपुरा में 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी गला दबाकर हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने आरोपी चचेरे भाई को फांसी की सजा (Death Sentence) सुनाई. करीब 20 महीने पहले हुए इस जघन्य हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की तरफ से की गई सटीक पैरवी के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है. पीड़ित परिवार ने सजा के बाद संतोष जाहिर करते हुए कहा कि फैसले से दोबारा किसी को ऐसा अपराध करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए.
ये है पूरा मामला
फिरोजबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में 17 मार्च 2019 को 8 साल की नाबालिग के घर नामकरण का कार्यक्रम था. मृतका डीजे पर डांस कर रही थी. उसी दौरान चचेरे भाई शिव शंकर उर्फ़ बंटू ने उसे 10 रुपए का लालच देकर खेत में ले गया. जहां उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी. बच्ची का शव दूसरे दिन सुबह खेत में मिला था. इसके बाद मृतका की मां की तहरीर पर सिरसागंज थाने में शिव शंकर उर्फ बंटू पुत्र अतर सिंह के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी.
विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो कोर्ट अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि न्यायमूर्ति मृदुल दुबे की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई की गई. इस दौरान 11 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए. चार गवाह तथ्य के साबित हुए. सही जांच और पत्रावली की वजह से कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई. फिरोजाबाद जनपद में पॉक्सो कोर्ट में यह पहली फांसी की सजा सुनाई गई है.