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उम्मेद पहलवान पर लगी रहेगी रासुका, हाईकोर्ट का आदेश
गाजियाबाद। गाजियाबाद लोनी क्षेत्र में बुजुर्ग की दाढ़ी काटने की वीडियो वायरल होने फेसबुक लाइफ पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपी उम्मीद पहलवान पर रासुका बरकरार रहेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट में दाखिल आपत्ति को खारिज कर दिया गया है।
लोनी क्षेत्र के बंथला राम विहार कॉलोनी ने गत 7 जून को प्रवेश गुर्जर और उसके 10 साथियों ने बुलंदशहर में रहने वाले बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट की और दाढ़ी काटी थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जहां सपा नेता उम्मीद पहलवान ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो को डाला था। आरोपी ने फेसबुक पर लाइव आकर मारपीट के मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया था।
मामले में मुख्य आरोपी समेत सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में तत्कालीन लोनी बॉर्डर पुलिस चौकी इंचार्ज नरेश ने उम्मीद पहलवान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। उमेद पहलवान के खिलाफ डीएम,एसएसपी गाजियाबाद में 19 जून को रासुका लगाने की कार्रवाई की थी। मामले में उम्मीद पहलवान के अधिवक्ता ने 8 जुलाई को रासुका लगाने पर आपत्ति लगाई थी। आपत्ति को गाजियाबाद के डीएम और राज्य सरकार ने उसी दिन खारिज कर दिया था।
जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था जहां एस्टेट एडवाइजरी कमेटी ने 3 अगस्त को मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान डीएम,एसएसपी, एसपी देहात समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने 13 अगस्त को मामले में आए जजमेंट में उमेद पहलवान की अपील को खारिज कर दिया गया। जिसके बाद आदेश थाना लोनी पहुंचने पर पुलिस ने रासुका की कार्रवाई की है।
गौरतलब है कि इस पूरे मामले में टि्वटर इंडिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। जहां पूरा मामला राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में छाया रहा था। अब इस मामले में जल्दी कोर्ट में पुलिस चार्जशीट दाखिल करने वाली है।