गाजियाबाद

प्रदेश के दो जिलों के बाद इन तीन जिलों में लागू होगा कमिश्नरी सिस्टम, कल दो में मिल जाएगी मंजूरी

Shiv Kumar Mishra
12 Jan 2020 5:56 PM GMT
प्रदेश के दो जिलों के बाद इन तीन जिलों में लागू होगा कमिश्नरी सिस्टम, कल दो में मिल जाएगी मंजूरी
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लखनऊ. उत्तर प्रदेश में पहली बार कमिश्नरी सिस्टम कैबिनेट की बैठक होने के बाद लागू हो जायेगा. इसके बाद दोनों कमिश्नरी सिस्टम लागू हो जायेगा . इसके बाद सरकार ने दस लाख से ज्यादा आबादी वाले तीन शहरों में लागू करने की योजना बनाई है.

लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर आईजी स्तर का अफसर कमिश्नर होगा. 2 ही नहीं बल्कि 5 शहरों में कमिश्नरेट की प्रक्रिया को मंजूरी मिलेगी. इसके बाद 3 और शहरों में भी पुलिस कमिश्नर होंगे. 2 को मंजूरी मिलेगी जबकि 3 को सहमति मिलेगी.

3 शहरों के नाम एक कमेटी तय करेगी जिन शहर की 10 लाख आबादी के ऊपर होगी. यूपी में कुल 5 शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा. लखनऊ और नोएडा के बाद गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी में लागू किया जाएगा.

यूपी कैबिनेट में कल पेश होगा प्रस्ताव

सबसे पहले राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. सोमवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस ड्राफ्ट पर मुहर लग सकती है. फ़िलहाल इसपर विधि विभाग से राय ली जा रही है. लखनऊ और नोएडा में एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा. कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ इसकी घोषणा कर सकते हैं. बता दें कि लखनऊ और नोएडा के एसएसपी को हटाए जाने के बाद यह पद खाली है.

कमिश्नर के पास होंगे ये अधिकार

ड्राफ्ट के मुताबिक, पुलिस कमिश्नर को सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकार ही मिलेंगे. पुलिस कमिशनर के पास धारा 144, कर्फ्यू लगाना, पाबंदी की कार्रवाई, धारा 151, गैंगस्टर, जिला बदर, असलहा लाइसेंस देने जैसे अधिकार होंगे. अभी तक ये सभी अधिकार जिलाधिकारी के पास होते थे. कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद बार, मनोरंजन कर, होटल, सराय एक्ट से जुड़े अधिकार डीएम के पास रहेंगे.

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