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नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना कर्फ्यू में काम से निकलना है तो बनवाइए ई-पास, जानिए पूरी प्रकिया
गाजियाबाद: यूपी में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अगर आपको घर से किसी आवश्यक कार्य के लिए निकलना है तो आप बिना ई-पास के नहीं निकल पाएंगे। जिला प्रशासन से ई-पास लेना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर जिले से बाहर आवश्यक काम के लिए जाना है तो प्रदेश सरकार की तरफ से हर नागरिक को दो दिन तक वैध ऑनलाइन की सुविधा दी गई है।
कोरोना की चेन तोड़ने के लिए यह व्यवस्था जब भी कोरोना कर्फ्यू लगेगा तो उस दौरान लागू रहेगी। सड़कों पर अनावश्यक आवाजाही रोकने के लिए यह ई-पास की व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों के नाम सोमवार की शाम को यह आदेश जारी किया गया है।
इस साइट पर जाकर करना होगा ई-पास के लिए आवेदन
अगर आप किसी के दुख-सुख में शामिल होने या आवश्यक कार्य के लिए घर से निकलना चाह रहें हैं तो ई-पास के लिए rahat.up.nic.in/epass पर आवेदन करना होगा। इस वेबसाइट पर संस्थागत पास के लिए भी आवेदन आप कर सकते हैं। जिसमें एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम 5 लोगों के लिए आवेदन कर सकेंगे। कोविड रोकथाम व उपचार के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी व ग्रेनो सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि हेल्थ इमरजेंसी में ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
ई पास नामित करेंगे
गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास एलवाई ने प्रदेश व जिले की सीमा के अंदर यात्रा के लिए डिप्टी कलेक्टर कोमल भाटिया और अमित कुमार वर्मा को ई पास जारी करने के लिए अधिकारी नामित किया है। प्रदेश के बाहर जाने के लिए ई पास के लिए नगर मजिस्ट्रेट नोएडा को डीएम ने अधिकृत किया है।
कर्फ्यू में कहीं जाना है तो ऑनलाइन बनवाएं ई-पास
इसी तरह गाजियाबाद में भी ई-पास के लिए शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने निर्देश जारी किए हैं। ई-पास बनाने के लिए अधिकारी अपने विवेक के हिसाब से निर्णय लेंगे। साथ ही ई-पास बन जाने के बाद इसके प्राप्तकर्ता को मिलने वाले उनके मोबाइल पर एसएमएस भी पास के तौर पर मान्य होगा।
प्राप्तकर्ता चाहते हैं तो उसकी प्रति निकाल सकते हैं। इस पास को बनवाने के लिए फोटो वाली आईडी की जरूरत होगी। इसके लिए वाणिज्यिक विभाग से जारी हुआ प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार, पासपोर्ट की प्रति आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है।
जिले के अंदर एक दिन, बाहर दो दिन के लिए मान्य होगा पास
इस बार ई-पास की वैद्यता अधिकतम केवल दो दिन की होगी। जिले के अंदर के लिए एक दिन का ई पास बनाया जाएगा। जिले से बाहर के लिए केवल दो दिन के लिए ही ई पास मान्य होगा। पुलिस वाले भी ई-पास का डिजिटली सत्यापन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें एक क्यूआर कोड दिया गया है। जैसे ही वह उसे वेबसाइट पर डालेंगे पता चल जाएगा कि जो ई पास है वह मान्य है या नहीं।
डीएम की ओर से जांच के बाद ही जारी होगा पास
अगर मान्य नहीं था तो कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी को प्रदेश से बाहर जाना है। तो उसके लिए ई पास ऑनलाइन डीएम द्वारा ही जांच के बाद जारी किया जाएगा। अगर इसके बाद भी किसी को परेशानी हो तो सरकार ने इसके लिए कई अधिकारियों ने नंबर दिए हैं।
इनमें रामकेवल विशेष सचिव-9411006000, चंद्र कांत प्रॉजेक्ट एक्सपर्ट-9988514423 और राहत आयुक्त 0522-2238200 को इन नंबरों पर कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं।
ईपास के लिए आवेदक http://rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in.epass के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।