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इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान की जमानत अर्जी खारिज, क्या अब कर पाएगी गाजियाबाद पुलिस गिरफ्तार?
गाजियाबाद: मेरठ के एंटी करप्शन कोर्ट ने इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। लक्ष्मी सिंह ने एक लूट की जांच के नाम पर 70 लाख डकारी थी। उस समय लक्ष्मी सिंह गाजियाबाद लिंक रोड कोतवाल थी और उन पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ था।
क्या था मामला
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। गाजियाबाद में तैनात महिला इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान के खिलाफ पैसे गबन की एफआईआर दर्ज होने के बाद वे फरार हो गई हैं। दरअसल, गाजियाबाद के लिंक रोड में तैनाती के दौरान एक केस में दो गिरफ्तार आरोपियों से करोड़ों रुपये बरामद हुए थे, लेकिन लक्ष्मी चौहान ने पुलिसवालों की मिलीभगत से लिखा पढ़ी में रुपये की बरामदगी कम दिखाई थीं। महिला इंस्पेक्टर पर 70 लाख रुपये गबन का आरोप है।
शुक्रवार देर रात महिला इंस्पेक्टर के सरकारी घर पर तत्कालीन गाजियाबाद एसपी सिटी श्लोक कुमार ने छापा मारा. इस दौरान महिला इंस्पेक्टर के घर से 1 लाख 25 हजार रुपये बरामद हुए। पुलिस जब लक्ष्मी चौहान के सरकारी आवास पहुंची थी तो घर का ताला बंद था। पुलिस ने घर का ताला तोड़ा और रकम बरामद की।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पैसों के गबन का ये केस एटीएम में पैसे डालने वाली कंपनी सीएमएस के 2 कर्मचारियों से जुड़ा है। कर्मचारियों ने एटीएम में डालने के लिए आए पैसों में गड़बड़ी की थी। मामला गाजियाबाद के लिंक रोड थाना पहुंचा था और जांच लक्ष्मी चौहान के पास थी। लक्ष्मी चौहान ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुछ लाख रुपये बरामद करने का दावा किया था।
अब चूँकि एंटी करप्शन कोर्ट ने इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तो क्या गाजियाबाद पुलिस अब अपने रसूखदार इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह को गिरफ्तार कर पाएगी।