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निठारी कांड : सुरेंद्र कोली को गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, मोनिंदर सिंह को 7 साल की जेल
गाजियाबाद : निठारी कांड के अंतिम मामले में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है। सह आरोपी मोनिंदर पंढेर को देह व्यापार करने के मामले में सात वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे हत्या, अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बरी कर दिया था। अदालत ने कोली पर 40 हजार और मोनिंदर पंढेर पर चार हजार का अर्थदंड लगाया है।
सुरेंद्र कोली को 13 मामलों में सजा-ए-मौत और तीन मामलों में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। अभी तक सिर्फ एक मामले में राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज होने के बाद मेरठ में फांसी दी जानी थी, लेकिन देरी होने से सुप्रीम कोर्ट ने फांसी निरस्त कर दी थी। एक मामले में हाईकोर्ट ने फांसी में देरी मानते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया था। सीबीआई कोर्ट से फांसी की सजा होने के बाद इस समय अधिकांश मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।