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हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानते है गाजियाबाद के प्राइवेट स्कूल, प्रसाशन भी खामोश, गरीबों का रो रो कर बुरा हाल
गाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिले के निजी स्कूलों द्वारा माननीय न्यायालय एवम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में शिक्षा सत्र 2020-21 की 15 % फीस वापसी के आदेश का उलंघन करने पर सख्त कार्यवाई के लिये जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा।
गाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्य्क्ष सीमा त्यागी और अनिल सिंह ने बताया कि दिनाँक 6-01-2023 को इलाहाबाद हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवम जस्टिस जे. जे मुनीर की डिवीजन बेंच द्वारा प्रदेश के स्कूलो को कोरोना काल में शिक्षा सत्र 2020-21 की 15 % फीस वापसी का आदेश पारित किया है साथ ही इस आदेश को लागू कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनाँक 16 फरवरी 2023 को प्रदेश के सभी जिलाअधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को अभिभावको की 15 % फीस वापस कराने के आदेश जारी किये थे ।
लेकिन आदेश को जारी हुये 3 महीने से भी ज्यादा का समय बीत गया है उसके बाद भी जिले के निजी स्कूलों द्वारा अभिभावको की 15 % फीस वापस नही की गई है पेरेंट्स द्वारा स्कूलो को 15 % फीस वापसी के लिए प्राथर्ना पत्र भेजने के साथ ही मौखिक रूप से भी फीस वापसी के लिए अनुरोध किया जा रहा है जिस पर अधिकतर निजी स्कूलों का कहना है कि उनके पास ना तो कोर्ट से , ना सरकार से और ना ही शिक्षा अधिकारी से 15 % फीस वापसी का आदेश आया है जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भी सभी स्कूलो को 17 फरवरी 2023 को आदेश जारी कर दिया गया है जिले के निजी स्कूल ना तो कोर्ट का और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश मानने के लिए तैयार है।
इसलिये गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिलाअधिकारी जो जिला स्तरीय शुल्क नियामक समिति ( डीएफरसी ) के अध्य्क्ष है से अनुरोध किया है कि अभिभावको के हित मे माननीय न्यायालय एवम प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये इस अहम निर्णय का स्वतः सज्ञान लेते हुये जिले के सभी निजी स्कूलों की मीटिंग आयोजित कर फीस वापसी का रिकॉर्ड मांगा जाये और 15 % फीस वापस नही करने वाले स्कूलो पर कोर्ट और प्रदेश सरकार के आदेश का उलंघन करने पर सख्त कार्यवाई सुनिश्चित की जाये । इस मौके पर अनिल सिंह , नरेश कुमार , अधिवक्ता सुमित त्यागी , संजय शर्मा , कौशलेंद्र सिंह , शादाब चौधरी , धर्मेंद्र यादव ,विवेक त्यागी आदि मौजूद रहे ।