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मुख्तार अंसारी को सुनाई कोर्ट ने दस साल की सजा और 5 लाख लगाया जुर्माना
गाजीपुर : उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दस साल की सजा और पाँच लाख का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। यह सजा गेंगस्टर एक्ट में सुनाई है। अभी थोड़ी देर में उन्हें एक ओर केस में निर्णय सुनाया जाएगा।
अभी कुछ देर बाद उन्हे बीजेपी के विधायक कृष्णनन्द राय की हत्या के मामले में भी निर्णय सुनाया जाएगा। इस केस में मुख्तार अंसारी और उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी भी शामिल है। और इस केस में अभी अभी कोर्ट सजा सुनाएगा।
पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) के लिए शनिवार का दिन बड़ा रहा। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। जहां मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई गई है।
वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था।
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है। ये या तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। दूसरी ओर, अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंच गए हैं और मुख्तार अंसारी वर्चुअल पेशी पर हाजिर होंगे।
फैसले के मद्देनजर गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद है। हर गेट पर सुरक्षाकर्मी चौकस नजर आ रहे हैं। कोर्ट में अंदर आने वालों को पूरी तलाशी के बाद ही जाने दिया जा रहा है। 15 साल बाद आने जा रहे इस फैसले पर सबकी नजर है। पहले यह फैसला 15 अप्रैल को ही आने वाला था पर बाद में डेट बढ़ा दी गई थी।
2019 में अफजाल अंसारी गवाहों के मुकर जाने के चलते कृष्णानंद राय हत्या के मामले में बरी हो चुके हैं। जबकि मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय और नंदकिशोर रुंगटा दोनों ही हत्याकांड में बरी हो गया था। दोनों भाई गवाहों के अपने बयान से मुकर जाने के चलते बरी हुए थे।