गोंडा

पुलिस की सख्त पैरवी से गैंगेस्टर के 5 अभियुक्तों को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 15 15 हजार का जुर्माना

Shiv Kumar Mishra
22 Oct 2022 10:15 PM IST
पुलिस की सख्त पैरवी से गैंगेस्टर के 5 अभियुक्तों को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 15 15 हजार का जुर्माना
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ऑपरेशन शिकंजा के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई गैंगेस्टर के 5 अभियुक्तों को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 15,000-15,000 /- के अर्थदण्ड की सजा हुई है।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन शिकंजा' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप गैंगेस्टर 1. राम समूह सिंह 2. मुनीजर सिंह 3.भानुप्रताप सिंह 4. राम बहादुर 5.ननके उर्फ कटहल को 7 वर्ष के सश्रम करावास व रु0 15-15 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

अभियुक्तगण 1. राम समूह सिंह 2. मुनीजर सिंह 3.भानुप्रताप सिंह 4. राम बहादुर 5.ननके उर्फ कटहल को थाना कौड़िया पुलिस ने चोरी व गैंगेस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कौड़िया के पैरोकार हे0का0 राजेन्द्र सिंह द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को न्यायालय ए0एस0जे0-5 विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट जनपद गोण्डा ने 7 वर्ष के सश्रम करावास व रु0 15-15 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Shiv Kumar Mishra

Shiv Kumar Mishra

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