गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामला, आरोपी डॉ कफील खान को हाईकोर्ट से मिली जमानत
गोरखपुर : गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के मामले में जेल में बंद आरोपी डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (25 अप्रैल) को जमानत दे दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने डॉ कफील की जमानत याचिका मंजूर किया। गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में पिछले साल अगस्त में बच्चों की मौत के बाद से डॉक्टर कफील खान करीब आठ महीने से जेल में बंद है।
कफील बीआरडी अस्पताल में वॉर्ड सुपरिंटेंडेंट थे। इस केस में डॉक्टर कफील को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। वह घटना के बाद से फरार चल रहे थे।
Allahabad High Court grants bail to Dr Kafeel Khan. He was booked in connection with death of children due to lack of oxygen at Gorakhpur's BRD Medical College. (File Pic) pic.twitter.com/H9bEhksHiT
— ANI UP (@ANINewsUP) April 25, 2018
दरअसल, अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉ कफील समेत नौ लोग आरोपी हैं।
हालांकि, इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर डॉ कफील सब के सामने आए, लेकिन बाद में उन्हीं के ऊपर लापरवाही का आरोप लगे। आपको बता दे कि कुछ दिन पहले डॉ कफील की पत्नी डॉ शाबिस्ता खान ने जेल प्रशासन पर उनके खराब तबीयत पर ध्यान न देने का आरोप लगाया था।